सुल्तानपुर-मतदान स्थल पर किस वस्तुओं की मिली है छूट,और किस पर होगी तुरंत एफआईआर,देखे पूरी रिपोर्ट सिर्फ Kd news up पर।

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खबर सुल्तानपुर जनपद से है।
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को शांतिपूर्ण एवं सूचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु जनपद में धारा-144 लागू।

मतदाता एवं एजेन्ट को मतदान केन्द्र पर फोन ले जाने की अनुमति नहीं

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मतदान केन्द्र के अन्दर फोन पकड़े जाने पर निर्वाचन की गोपनीयता भंग करने के तहत दर्ज होगा एफ.आई.आर.।


सुल्तानपुर-मतदान स्थल पर जाने की किसको मिली है छूट,और किस पर होगी तुरंत एफआईआर,देखे पूरी रिपोर्ट सिर्फ Kd news up पर।

        विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवम् सूचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु जनपद में दिनांक 10 फरवरी से  से 12मार्च  तक दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 लागू हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवम मतदान से पूर्व अंतिम 72 घंटो से लेकर मतगणना तक की एस0ओ0पी0 जारी की गई है, चूंकि स्थानीय अभिसूचना एवं परीक्षण के अनुसार कुछ ऐसी गतिविधियां है जिन पर नियंत्रण मतदान व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने हेतु आवश्यक है, जिसके क्रम में आज शनिवार से मतदान के दिन/यदि कोई पुनर्मतदान आवश्यक हो तो उसके समाप्ति तक पूरे जनपद सुलतानपुर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेगा। जिसमे नम्बर एक किसी भी निर्वाचन बूथ के 100 मीटर सीमा में किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ले जाना वर्जित  होगा । निर्वाचन कार्मिक/अधिकारी एवम् पास धारक पत्रकार पास की शर्त के अनुसार इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ,विशेषकर एजेंट और मतदाता मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर बूथ के 100 मीटर परिधि में नहीं जायेगे। *किसी मतदाता और एजेंट को बूथ पर फोन ले जाने की अनुमति नही है बूथ के अंदर फोन पकड़े जाने पर निर्वाचन की गोपनीयता भंग करने की धारा के तहत एफ.आई.आर दर्ज की जायेगी।*
   नम्बर दो  सभी गृह स्वागियों/भवन स्वागियों को निर्देश दिये जाते है कि मतदान के दिन उनके गृह/अहाते/भवन में मात्र उनके परिजन/सेवक ही रहेंगे। किसी भी भवन में बाहरी व्यक्ति (द्वारा)  मतदान के समय भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
    नम्बर तीन. सभी निजी वाहन धारकों द्वारा अपने वाहन का प्रयोग मात्र अपने स्वयं के परिजनों के ले जाने ले आने के लिए प्रयोग किया जायेगा, न कि सार्वजनिक परिवहन के लिए।  इस तरह की चेकिंग में पुलिस और मजिस्ट्रेट का सहयोग करना अनिवार्य है। *मतदेय स्थल के 200 मीटर की परिधि में निजी वाहनों का प्रयोग मान्य नही होगा।*
    नम्बर चार दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शासकीय अधिकारियों को जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, एवं उन्हे विधि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शकि प्रदान की गयी है। अतःस्थलीय आवश्यकतानुसार यह मजिस्ट्रेट स्थानीय स्तर पर आवागमन, ठहराव, आचरण एवं किसी अन्य व्यवस्था के नियंत्रण ले करके अपने जोन/सेक्टर में लिखित या मौखिक (वीडियोग्राफी सहित) रूप से आदेश कर सकते है। इन व्यवस्थाओं का पालन भी अनिवार्य होगा।
    नम्बर पांच, मतदान के दिन मतदान स्थल पर या मतदान केन्द्रों के पास पहचान पर्ची वितरण के रूप में पोस्टर, ध्वज, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामाग्री का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
     नम्बर 6- किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति इस रूप में एकत्र नहीं होंगे कि उससे
*सुल्तानपुर-पांचवे चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को चुनावी प्रचार आखिरी दिन,रवि किशन का हुआ रोड़ शो।* 


शान्ति व्यवस्था शंग होने की सम्भावना हो। इस बात की जानकारी
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित की गई है।

        सुलतानपुर जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता के निर्देशन में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को शांतिपूर्ण, सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर होने वाले ( 27 फरवरी,) मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग कराये जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में तथा सभी तहसीलों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है।  उसी क्रम में प्रेक्षक 188-सुलतानपुर वि0स0क्षे0 कर्मवीर शर्मा (आई.ए.एस.) द्वारा लाइव वेब कास्टिंग के जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम का आज निरीक्षण किया गया।* 
       निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक द्वारा सभी बूथों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे के माध्यम से कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को तुरन्त वेबकास्टिंग में लगे मास्टर टी.वी. डिस्प्ले स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है तथा तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी अराजक स्थिति/गड़बड़ी करने वाले लोगों को आसानी से चिन्हित कर उनके विरूद्ध गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। जिला स्तरीय वेबकास्टिंग कन्ट्रोल रूम तथा तहसील स्तरीय वेबकास्टिंग कन्ट्रोल रूम के माध्यम से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सुविधा जनक होगा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्थापित जिला स्तरीय लाइव वेबकास्टिंग टी.वी. डिस्प्ले को मॉनीटर करने हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती की गयी है। इस बात की जानकारी

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित किया गया है।

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