इस होटल पर कब गरजेगा बाबा का बुलडोजर,कब होगा फैसला आन दी स्पॉट,देखे के.डी न्यूज़ यूपी की रिपोर्ट।

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इस होटल पर कब गरजेगा बाबा का बुलडोजर,कब होगा फैसला आन दी स्पॉट

बताते चलें कि यह मामला सुल्तानपुर शहर के अमहट में “होटल क्यान क्लार्क इन” का है जहाँ 6/12/21 को ही नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने नोटिस जारी कर इनका पक्ष जानने के लिए मियाद दी थी लेकिन यह 6 दिसम्बर 21 तक कोई भी अपना पक्ष नही रख पाए थकहार कर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने 20 नवंबर 22 को नोटिस जारी किया है कि 30 दिनों के अंदर कार्यवाही पर अमल करने की बात कही है,आइये बताते हैं कि जो नोटिस जारी की गई है उसमें क्या लिखा है।आप भी देखे और सुने।

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प्रपत्र ग
गिराने का नोटिस
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सुल्तानपुर पत्रांक मेमो 2022 2023 सेवा में
श्री कमल अब्बास सूत अबरार खान निवासी गोराबारिक सदर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा—-

क्योंकि निवासी गोराबारिक सदर सुल्तानपुर पर स्थित भवन का जिसमें किए गए समस्त निर्माण आपने किया है /आप कर रहे हैं/ आपने पूरा कर लिया है और क्योंकि आपको दिनांक 6/ 12/ 21 को सुनवाई का और यह बताने का अवसर दिया गया था कि पूर्वोत्तर निर्माण को गिरा देने की आज्ञा क्यों ना दी जाए और क्योंकि आप ऐसा आज्ञा जारी करने के विरुद्ध कारण बताने में असमर्थ असफल रहे हैं या आपने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है।
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर पूर्वोत्तर निर्माण को गिरा दें अन्यथा यह प्राधिकारी उक्त निर्माण को स्वयं गिरवा सकता है तथा इस प्रकार गिरवा ने का व्यय
आपके मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सुल्तानपुर। यह तो रहा जारी आदेश।

इस मामले की जांच एसडीएम सदर ने करवाई हुई शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम सदर सख्त हुये और ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। मानक विपरीत निर्माण करने वालों में अब हड़कंप मचा है । एसडीएम सदर इस मामले पर क्या कहते है आप भी सुने ।

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