सुल्तानपुर-सीडीओ की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/फसली ऋण वितरण की समीक्षा बैठक हुई आयोजित।

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प्रेस विज्ञप्ति

    सुलतानपुर 27 अप्रैल/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय अन्न योजना व पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0 2364/29-6-2014-104सा/09टी.सी. दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से निर्धारण किया गया है, जिसमें ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अन्तिम रूप से निर्धारण किया गया है, जिसमें ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निष्कासन का आधार निम्नवत हैः-
   *(1) चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्यूजन क्राइटेरिया) ग्रामीण क्षेत्र*
  1. समस्त आयकर दाता।
  2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
  3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पॉच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
  4. ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
  5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो।
    (2) चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्यूजन क्राइटेरिया) शहरी क्षेत्र
  6. समस्त आयकर दाता।
  7. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र
    (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
  8. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
  9. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।
  10. ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
  11. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो।

इस प्रकार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जो कार्डधारक निष्कासन सूची में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, यदि उनके राशनकार्ड किसी कारणवश निर्गत हो गये है, तो अपना राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय व नगरीय क्षेत्रों में जिला पूर्ति कार्यालय, सुलतानपुर में 07 दिवस के भीतर समर्पित कर दें। जॉच/सत्यापन में यदि कोई भी कार्डधारक अपात्र पाया जाता है, तो उस कार्डधारक से जॉच/सत्यापन तक लिये गये आवश्यक वस्तुओं की रिकवरी कराते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करायी जायेगी।


[ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण वितरण की समीक्षा बैठक हुई आयोजित।

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      सुलतानपुर 27 अप्रैल/ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अनुमति से मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में बुधवार कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण वितरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला कृषि अधिकारी सदानन्द चौधरी, जिला अग्रणी प्रबन्धक आर0पी0 अरोड़ा, डी0डी0एम0 नाबार्ड अभिनव द्विवेदी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं अन्य कृषि से सम्बन्ध विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। 
      बैठक में मुख्य विकास अधिकारी  द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की गयी, जिसमें जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष-2021-22 में कुल 36686 किसानों का बीमा हुआ था, वित्तीय वर्ष में क्राप कटिंग एवं प्राप्त दॉवों के आधार पर कुली 4051 किसानों को रूपये 10264000/- क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया, जिसके लिये मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि की प्रशंसा की गयी तथा कहा गया कि वत्तीय वर्ष 2022-23 में अधिक से अधिक कृषकों का बीमा कराया जाय तथा जिन किसानों की फसलों की क्षति के दावे प्राप्त हों उनका तत्काल निस्तारण कराकर उन्हें नियमानुसार लाभ दिलाया जाय। 
      मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समीक्षा में जानकारी चाही गयी कि यदि किसी बैंक द्वारा प्रीमियम काटा गया तथा उसे बीमा कम्पनी को नहीं प्रेषित किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, जिस पर जिला अग्रणी प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि उक्त जिम्मेदारी सम्बन्धित बैंक की है। किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के तहत जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 254354 कृषकों का किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों से जारी है। विगत वर्ष जनपद में फसली ऋण वितरण के तहत प्राप्त लक्ष्य 39270 लाख के सापेक्ष 36874.81 लाख ऋण का वितरण बैंकों द्वारा किया गया। इसी प्रकार नया किसान क्रेडिट कार्ड 29696 के सापेक्ष 20157 एवं नवीनीकरण 41330 के सापेक्ष 32421 जारी किये गये। खरीफ 2022-23 में 18777 नये एवं 30207 नवीनीकरण के वर्ष में लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 
      मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त की पूर्ति हेतु जिला अग्रणी प्रबन्धक एवं बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि अपनी शाखा क्षेत्र पर व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए शत-प्रतिशत किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जाय। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराया जाय। जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण बैंक में 56232 किसानों का आधार बैंकों में सीडेड नहीं है, जिसके कारण ई.के.वाई.सी. नहीं हो पा रही है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला अग्रणी प्रबन्धक से उक्त की जानकारी ली गयी, जिस पर जिला अग्रणी प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि सभी ग्रामीण बैंकों पर किसान अपना आधार सीडेड करा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पी0एम0 किसान योजना का सोशल आडिट दिनांक 01.05.2022 से 30.06.2022 पर चर्चा की गयी तथा उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा मुूख्य राजस्व अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी के समन्वय से तैयार कराकर प्रस्तुत करें, ताकि प्रशिक्षण एवं बैठक की तिथि जारी की जा सके।

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक हुई आयोजित।

      सुलतानपुर 27 अप्रैल/मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के आदेशानुसार व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुलतानपुर के निर्देशानुसार आज आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14.5.2022 के सफल आयोजन हेतु प्री-सिटिंग बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्रीमती प्रतिभा नारायण अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय एवं श्रीमती पुष्पा सिंह अपर न्यायाधीश  चतुर्थ व श्री शशि कुमार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु अधिक से अधिक वादों को नियत कर निस्तारित किये जाने की अपेक्षा की गयी। 
     राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं  उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में किया जायेगा। न्यायालय में लंबित वाद- शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्पालयमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, (सिविल न्यायालय/ट्रिबुनल में लंबित), सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले) राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार सिविल वाद। प्री-लिटिगेशन के मामले- धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, लेबर एवं इम्पलायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य विलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद मामले को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद निस्तारित किये जायेंगे। 

उन्होंने समस्त जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 14.05.2022 को आयोजित राष्ट्रसीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की चतुर्थ अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक हुई आयोजित।

   सुलतानपुर 27 अप्रैल/ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की चतुर्थ अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें पंचायतीराज विभाग को कूरेभार एवं मोतिगरपुर ब्लाक में तालाब साफ-सफाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। 
   जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल, 2022 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया। कृषि रक्षा अधिकारी एवं मुख्य पशु पालन अधिकारी को अपनी प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये।  

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) मनोज कुमार पाण्डेय, मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 डी0के0 त्रिपाठी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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