यूपी/सुलतानपुर-(कोर्ट समाचार)खाना पकाने के बहाने घर बुलाकर अपहरण कराने का मामला,तीन हुए बरी

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*एफटीसी जज ने वृद्ध को सुनाई सात साल के कारावास व अर्थदंड की सजा*
*खाना पकाने के बहाने घर बुलाकर अपहरण कराने का मामला,तीन हुए बरी*
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(1)सुलतानपुर। बहू की तबीयत खराब बताकर किशोरी को खाना पकाने के बहाने बुलाकर अपहरण करने के मामले में एफटीसी प्रथम की अदालत ने तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है,वहीं दोष सिद्ध वृद्ध को सात वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।
मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगिनी ने 28 अप्रैल 2011 को आरोपीगण माता प्रसाद उसके बेटे विंदेश्वरी प्रसाद पांडेय,सह आरोपी राधा पांडेय निवासीगण भगवानपुर कूरेभार व रंजीत उर्फ रणजीत मिश्र निवासी बरसावां-बल्दीराय के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री को माता प्रसाद की बहू की तवीयत खराब बताकर खाना पकाने के बहाने घर पर बुलाने एवं उसी के बाद अपहरण कर लेने के आरोप मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने अपने साक्ष्यों एवं गवाहों को पेश किया,वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी जज पूनम सिंह ने आरोपी विंदेश्वरी प्रसाद,राधा पांडेय व रंजीत मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया,वहीं माता प्रसाद को किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माता प्रसाद को सात वर्ष के कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। विदित् हो कि घटना को हुए करीब नौ साल बीत चुके हैं। जिसमें एफआईआर दर्ज होने से लेकर केस का ट्रायल भी खत्म हो गया,फिर भी अभी तक अपहृत किशोरी की बरामदगी नहीं हो सकी है। जिससे मामले में पीड़ित परिवार को न्याय तो मिला लेकिन वह भी अधूरा रह गया।

*54 लाख के गबन मामले में विभागीय कर्मियों की अग्रिम जमानत खारिज*
*धान-गेहूं खरीद के लिए आये धन को हड़पने का मामला*
*धोखाधड़ी में मैनेजर को राहत,हत्यारोपी की जमानत खारिज*
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(2)सुलतानपुर। किसानों का गेहूं-धान खरीद के लिए आये लाखों रूपये का गबन करने समेत अन्य गंभीर मामलों में आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी संबंधित अदालतों में प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी मैनेजर को राहत दी है,जबकि अन्य मामलों में केंद्र गणक समेत अन्य की जमानत अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दी।
पहला मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित खादी ग्रामोद्योग शाखा बस स्टेशन से जुड़ा है। जहां की घटना बताते हुए संस्था के मंत्री परमानंद यादव ने आरोपी मैनेजर राजेश कुमार मिश्र समेत तीन लोगों के खिलाफ लाखों रूपये धोखाधड़ी कर गबन कर लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में मैनेजर राजेश मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिनके अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के तर्कों को सुनने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश कुमार ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।
दूसरा मामला गौरीगंज क्षेत्र के असैदापुर स्थित पीसीएफ गोदाम से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए जिला प्रबंधक मीनाक्षी यादव ने बीते 16 नवम्बर को धान व गेहूं खरीद के लिए आये करीब 54 लाख रूपये धोखाधड़ी कर मनमाने ढंग से खाते में ट्रांसफर करते हुए गबन कर लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें संस्था के केंद्र प्रभारी विवेकचंद्र त्रिवेदी,गणक-विजय प्रकाश,संस्थाकर्मी निशा त्रिवेदी व रिंकी का नाम सामने आया। इस मामले में विजय प्रकाश,निशा त्रिवेदी व रिंकी की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
वहीं पीपरपुर थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या एवं एससी-एसटी एक्ट के मामले में निवासी मठिया सरैया थाना अमेठी की जमानत अर्जी को प्रभारी स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट अमित प्रजापति ने खारिज कर दिया है।

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*पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत 22 के खिलाफ आरोप तय*
*गैर हाजिर चल रही महिला दरोगा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी*
*पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत अन्य के मामले में भी दर्ज हुआ बयान*
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(3)सुलतानपुर। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू सहित 22 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया है। वहीं इन्हीं से जुड़े दूसरे मामले में महिला दरोगा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू व कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश अदालत ने दिया है। अन्य माननीयो के भी मामले में अदालत से कार्यवाहियां जारी हुई है।
मालूम हो कि पूर्व इसौली विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत 22 लोगों के खिलाफ कूरेभार थाने में प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज बना। सभी ने लगे आरोपों से इंकार किया है। जिसके मद्देनजर अग्रिम तिथि साक्ष्य के लिए तय की गयी है। वहीं पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू सहित अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में साक्ष्य के लिए गैरहाजिर चल रही दरोगा पूनम अवस्थी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू व कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पेशल जज पीके जयंत ने आगामी एक फरवरी की तिथि तय की गयी है। वहीं लंभुआ थाने से जुड़े पूर्व विधायक संतोष पांडेय के मामले में गवाह शशांक मणि पांडेय का बयान दर्ज हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक शशांक ने अपने बयान में आरोपियों के खिलाफ बयान नहीं दिया है,जिसके बाद कोर्ट ने भी बयान दर्ज किया है। वहीं राममणि दूबे व सपा नेता सत्यपाल यादव आदि से जुड़े मामले में सीबीसीआईडी के निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह का भी बयान विशेष अदालत में दर्ज किया गया। शेष गवाहो को अदालत ने अगली तिथि के लिए तलब किया है।