सुलतानपुर न्यूज़ :- शुल्क जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठे का किया जाय संचालन-अपर जिलाधिकारी प्रशासन।
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*विनियमन शुल्क (Regulating Fees)जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठे का किया जाय संचालन-अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)। Sultanpur News, Sultanpur News Today, Sultanpur News Live , Sultanpur Latest News Today , Sultanpur News In Updated Hindi ,
सुलतानपुर 14 अक्टूबर/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) गौरव शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठा सत्र 2024-25 (दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से 30 सितम्बर, 2025 तक) में ईट भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) लिये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त के अनुपालन में जनपद में ईट भट्ठा सत्र 2024-2025 में संचालित समस्त ईट भट्ठा संचालकों को सूचित किया है कि http://upmines.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित विनियमन शुल्क (Regulating Fees) संगत मद में जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठे का संचालन किया जाय। यदि किसी भी ईट भट्ठा संचालक द्वारा निर्धारित विनियमन शुल्क (Regulating Fees) निर्धारित मद में जमा किये बिना ईट भट्ठे का संचालन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
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