Sultanpur news :- बहुचर्चित इच्छानाथ यादव हत्याकांड में दो आरोपियों को अदालत से लगा झटका।

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*सुलतानपुर। बहुचर्चित इच्छानाथ यादव हत्याकांड में दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से लगा झटका।

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जिला न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने आरोपी अर्जुन यादव व राम अचल यादव की जमानत अर्जी की खारिज। हत्याकांड के आरोपियों की सलाखों के पीछे कट रही जिंदगी। बल्दीराय थाना क्षेत्र स्थित अशरफपुर के रहने वाले इच्छानाथ यादव को शौच के लिए गये होने के दौरान घात लगाये बैठे आरोपियों ने मार-पीटकर व गोली मारकर उतारा था मौत के घाट*

*पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इच्छानाथ की शरीर पर आई थी कुल छह चोटें,गोली लगने से मौत होने की हुई है पुष्टी। बीते नौ अक्टूबर की शाम वारदात को दिया गया था अंजाम। मृतक के चचेरे भाई शिवपूजन यादव ने अशरफपुर निवासी अर्जुन यादव व राम अचल यादव एवं महमूदपुर-बल्दीराय निवासी राकेश यादव,अमरजीत व अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा। आरोप के मुताबिक पुराने जमीनी विवाद व चुनावी रंजिश को लेकर वारदात को दिया गया है अंजाम। आरोप के मुताबिक पूर्व में आरोपी राकेश व अमरजीत ने इच्छानाथ यादव के जीजा सुरेश यादव की भी की थी हत्या,जिसमे इच्छानाथ था गवाह। इन्हीं रंजिशों को लेकर इच्छानाथ यादव को मौत के घाट उतारने का मामला आ रहा सामने। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल*

*जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी अर्जुन यादव व राम अचल यादव की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश की गई थी अर्जी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों को बताया बेकसूर। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता रामअचल मिश्र व वादी के निजी अधिवक्ता विमल दूबे ने आरोपियो को ही बताया घटना का सही आरोपी। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की जमानत पर जताया कड़ा विरोध। आरोपियों के जमानत पर रिहा होने से पुनः नई वारदात को अंजाम देने की बताई जा रही सम्भावना। जिला न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने व उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात आरोपियो की जमानत के लिए नहीं माना कोई आधार और जमानत अर्जी कर दी खारिज। कोर्ट के आदेश से हत्यारोपियों को मिली बड़ी सबक। अब जमानत के लिए हाईकोर्ट की लेनी होगी शरण*

*सुल्तानपुर का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल करिया बझना धाम का सबसे बड़ा मेला हुआ धूमधाम से सम्पन्न।*

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