सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला।
*प्रेस नोट*
*दिनांक- 29.01.2024*
*जनपद सुलतानपुर पुलिस*
*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।*
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-12 में मु0अ0सं0 170/2021 धारा 376/323/452 भा0द0वि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 64(A) IT एक्ट थाना कूरेभार के अभियुक्त विजय कुमार कोरी पुत्र रामउजागिर नि0- गरथौली थाना- कूरेभार जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 29.01.2024 को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः- प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 08.05.2021 समय 16.21 बजे की तहरीरी सूचना के आधार अभि0 द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री के घर में घुसकर जबरदस्ती संबंध बनाना व मारपीट करना व वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल कर देने पर मु0अ0सं0 170/2021 धारा 376/323/452 भा0द0वि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 64(A) IT एक्ट थाना कूरेभार के अभियुक्त विजय कुमार कोरी पुत्र रामउजागिर नि0- गरथौली थाना- कूरेभार जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक नि0 श्री वंशराज पाण्डेय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 07.07.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।*
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