सुलतानपुर/अमेठी/जौनपुर। हत्या, किशोरी से दुष्कर्म एवं दहेज हत्या समेत चार गंभीर अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों ने सुनाया अपना फैसला।

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*सुलतानपुर/अमेठी/जौनपुर। हत्या, किशोरी से दुष्कर्म एवं दहेज हत्या समेत चार गंभीर अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों ने सुनाया अपना फैसला,अदालतों ने अपराधियों को सुनाई जेल काटने की सजा,साथ मे ठोंका अर्थदंड*

*धम्मौर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में करीब 12 वर्ष पूर्व हुई युवक अमृतलाल गुप्ता की हत्या के केस में आरोपी अमित तिवारी,देवेंद्र नाथ ओझा व शिव बहादुर तिवारी ठहराए गए दोषी,अदालत ने सुनाई सश्रम उम्र-कैद एवं 25- 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा*

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*अभियोगी केदारनाथ गुप्ता ने तीन नवंबर 2011 को दर्ज कराया था मुकदमा,अपर सत्र न्यायाधीश त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला,केस साबित करने में रहे सफल,बचाव पक्ष को लगा झटका*

*वहीं बल्दीराय थाना क्षेत्र में करीब सवा साल पहले हुए किशोरी से दुष्कर्म मामले में जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी रामनिहाल यादव को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,कोर्ट की सक्रियता से पीड़ित पक्ष को जल्दी मिला न्याय*

*बल्दीराय थाना क्षेत्र स्थित पतुलकी का रहने वाला है दोषी रामनिहाल यादव,अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ने की पैरवी,केस साबित करने में रहे सफल*

*वहीं अमेठी थाना क्षेत्र में करीब 12 वर्ष पूर्व स्कूल गई युवती के अपहरण एवं उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एफटीसी प्रथम अंकुर शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को ठहराया दोषी,अदालत ने दोषी अरुण निषाद को अपहरण व दुष्कर्म में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा,वहीं सह आरोपी ललित वर्मा को अदालत ने सुनाई पांच वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा*

*जौनपुर जनपद स्थित बख्शा थाना क्षेत्र के कोहड़ा सुलतानपुर का रहने वाला है दोषी अरुण निषाद,जबकि अमेठी कोतवाली क्षेत्र के खेरौना का है रहने वाला है दोषी ललित वर्मा,अभियोजन पक्ष से शसकीय अधिवक्ता ने की पैरवी*

*वहीं वर्ष-2015 में विवाहिता को मौत के घाट उतारने के मामले में दहेज लोभी सास,ससुर व पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा*

*अदालत ने दोषी सास शकुंतला बरनवाल, ससुर लालजी बरनवाल एवं पति प्रदीप बरनवाल को सुनाई 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए जेठ सुजीत बरनवाल को किया बरी,अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता ने की पैरवी*

*चांदा थाना क्षेत्र के कसईपुर गांव के रहने वाले हैं दोषी,जौनपुर जनपद स्थित जफराबाद की रहने रीता बरनवाल ने अपनी पुत्री महिमा बरनवाल की प्रदीप के साथ वर्ष 2014 में कराई थी शादी, शादी के मात्र एक वर्ष बाद ही महिमा को उतारा गया था मौत के घाट*