सुल्तानपुर ब्रेकिंग-प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को वित्तीय अनीमियतता व सरकारी धन का दुरूपयोग करना पड़ा महंगा

शासन से रोक के बावजूद प्रिंसिपल अली हैदर ने सरकारी खाते से निकाले रुपए,

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*सुल्तानपुर ब्रेकिंग-प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को वित्तीय अनीमियतता व सरकारी धन का दुरूपयोग करना पड़ा महंगा, शासन से रोक के बावजूद प्रिंसिपल अली हैदर ने सरकारी खाते से निकाले रुपए, एबीएसए की जांच में हुई पुष्टि, बीएसए ने किया निलंबन की कार्रवाई, बल्दीराय तहसील अंतर्गत तिरहुत विद्यालय का मामला.

प्रेसनोट

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खण्ड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय सुलतानपुर के द्वारा अपने कार्यालय पताकः बी०आर०सी- आख्या / 144/2023-24 दिनांक 20.05.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.052023 को प्राथमिक विद्यालय तिरहुत का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखो के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री अली हैदर द्वारा दिनांक 15.04.2022 को एस०एम०सी० खाते से धन की निकासी की गयी है, जबकि दिनांक 31.03.2022 के बाद शासन द्वारा एस०एम०सी० खाते से धन निकासी पर रोक लगा दी गयी थी। श्री अली हैदर द्वारा उस समय कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया जा सका। तत्पश्चात कार्यालय पत्रांकः बी०आर०सी० स्प0/92/ 2023- 24 दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत से उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने को कहा गया। श्री अली हैदर द्वारा। दिए गए स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि उन्हें शासन द्वारा धन निकासी पर लगायी गयी रोक के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी. किन्तु निकाली गयी धनराशि के सम्बन्ध में काई उत्तर नही दिया गया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा विभागीय धन का दुरूपयोग किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। खण्ड शिक्षा अधिकारी, द्वारा श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय, सुलतानपुर के निलम्बन की संस्तुति की गयी है।

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 20.05.2023 के क्रम में श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय, सुलतानपुर को उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली 1973 के प्रस्तर-4 (1) (2) में निहित व्यवस्था के अनुसार निम्न आरोपों के दोषी पाये जाने के क्रम में अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुध्यात ( contemplated) को

एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। ● श्री अली हैदर इचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय सुलतानपुर द्वारा बगैर किसी निर्देश के दिनांक 15.04.2022 को एस०एम०सी० खाते से धन की निकासी की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि इनके द्वारा वित्तीय प्रकरण में

अनियमितता की गयी है। • खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या में यह उल्लिखित किया गया है कि एस०एम०सी० खाते से दिनांक 31.03.2022 के बाद धन निकासी पर रोक लगा दी गयी थी। श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय, सुलतानपुर द्वारा नियम तथा निर्देशों की अनदेखी करते हुये मनमाने तरीके से वित्तीय अनियमिता की गयी है।

• खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा धन निकासी के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय, सुलतानपुर द्वारा संतोषजनक उत्तर नही दिया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत वित्तीय अनियमिता की गयी है और स्वेच्छाचारी आचरण के दोषी पाये गये है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पवांक: बी०आर०सी० स्प० / 92/ 2023 24 दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत से उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय सुलतानपुर ने अपने स्पष्टीकरण द्वारा यह कहा गया कि उन्हें शासन द्वारा निकासी पर लगायी गयी रोक के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी को गुमराह करने के दोषी पाये गये है।

• श्री अली हैदर इचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय सुलतानपुर द्वारा बगैर विभागीय दिशा निर्देश के धनराशि का निकाल लिया जाना।
तथा उनके द्वारा निकाले गये धनराशि के क्रम में साक्ष्य प्रस्तुत न करना वित्तीय

अनियमितता की श्रेणी में आता है। उक्त आरोपों की पुष्टि हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय द्वारा अपने कार्यालय पाक: बी०आर०सी-आख्या/ 144/2023-24 दिनांक 20.06.2023 की छाया प्रति पठनीय साक्ष्य है।

>> निलम्बन अवधि में भी अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय, सुलतानपुर को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 (भाग 2 से 4) के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अवेतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कर्मचारी निर्वाह भत्ता के साथ कोई अन्य भत्ता देय न होगा।

> उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत, विकास खण्ड बल्दीराय सुलतानपुर द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह अन्य किसी सेवायोजना, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में संलग्न नहीं है।

> निलम्बन अवधि में श्री अली हैदर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिरहुत. विकास खण्ड बल्दीराय, सुलतानपुर को कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी अखण्डनगर से सम्बद्ध किया जाता है।

> श्री शिवशंकर मिश्रा खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड अखण्डनगर का जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्री अली हैदर (इंचार्ज प्रधानाध्यापक / अपचारी कर्मचारी) के विरूद्ध विस्तृत आरोप पत्र गठित करके अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त एक सप्ताह में सम्बन्धित को निर्गत करें एवं जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए सुस्पष्ट साक्ष्य सहित जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

*सुलतानपुर-अपरहण हुई युवती 24 घण्टे में बरामद,अपहरणकर्ता भी हुआ साथ मे गिरफ्तार।*

सुलतानपुर-अपरहण हुई युवती 24 घण्टे में बरामद,अपहरणकर्ता भी हुआ साथ मे गिरफ्तार।