सुल्तानपुर शहर में भारी वाहनों पर प्रतिबन्ध,कब मिलेगी छूट,देखे पूरी रिपोर्ट।

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आदेश

जनपद सुलतानपुर शहर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए आदेश पारित किया जाता है।

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भारी वाहनों पर प्रतिबन्ध
नगर क्षेत्र सुलतानपुर

जनपद सुलतानपुर में टाटिया नगर के ओवर ब्रिज निर्माणाधीन होने के कारण व वर्तमान में समय में वैवाहिक कार्यक्रम समारोह अत्यधिक संख्या होने के कारण भीड़-भाड़ की स्थिति बनी रहती है और भारी वाहनों का आवागमन भी शहर के अन्दर से रहा है जिसके कारण भारी वाहनों को दिनांक 27.11.2022 / 29.11.2022 / 02.12.2022 / 07.12.2022 / 08.12.2022 / 09.12.2022 तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन प्रातः 7.00 बजे से रात्री 11.00 तक प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा –

● अमहट चौराहे से शहर की ओर
• महुअरिया हाइवे कट से शहर की ओर
● पयागीपुर चौराहा से शहर की ओर
● अंकित पेट्रोल पम्प सौरमऊ तिराहा से शहर की ओर
• बघराज तिराहा से शहर की ओर
• भुलकी चौराहा से शहर की ओर
• टाटिया नगर चौराहा से शहर की ओर
• टेढ़ुई मोड़ तिराहा से शहर की ओर
. फायरिंग बट मोड़ चुनहा तिराहा से शहर की ओर
• नकराही चौराहा से शहर की ओर

मीडिया सेल
सुलतानपुर पुलिस

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