स्कूल बसों द्वारा परिवहन के नाम पर अबैध वसूले जा रहे किराये पर प्रमुख सचिव सख्त, एआरटीओ ने बताया नियम का फार्मूला।
प्रमुख सचिव परिवहन के द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया गया है।जिसमे कहा गया है कि जो विद्यालय है जहाँ परिवहन सेवायें हैं वहाँ एक फार्मूला तय कर दिया गया है जिसमे उस फार्मूले के तहत ही किराया वसूल किया जाएगा,उसी निर्देश का पालन करने के लिए एआरटीओ सुल्तानपुर ने जिलाधिकारी से आदेश ले कर जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की
स्कूल बसों द्वारा परिवहन के नाम पर अबैध वसूले जा रहे किराये पर प्रमुख सचिव सख्त, एआरटीओ ने बताया नियम का फार्मूला।
जिसमे
जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक की गई और प्रमुख सचिव परिवहन के द्वारा एक जारी किया गया शासनादेश को बताया गया की विद्यालय के परिवहन द्वारा निर्धारित किराया ही वसूला जाय।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के अन्दर छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतुु वाहनों का प्रयोग करने वाले सभी विद्यालयों में विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति के गठन की सूचना, कार्यवाही तथा शासन के निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय।
VO – दरअसल आपको बताते चलें कि जिला स्तरीय विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कर रहे एआरटीओ प्रवर्तन नंद कुमार ने बताया कि जनपद में एआरटीओ कार्यालय से सैकड़ो स्कूली वाहनों का फिटनेस जारी किया गया है तथा जनपद में 100 से अधिक ऐसे वाहन चिन्हांकित किए गए हैं जिनकी फ़िटनेस फेल है और जनपद में कुल सैकड़ो स्कूली वाहनों का प्रयोग बच्चों को लाने व ले जाने में किया जा रहा है। वही कई विद्यालय प्रबन्धन को नोंटिस भी जारी की गई है। डीएम ने परिवहन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह आपसी समन्वय बनाकर विद्यालयों में गठित होने वाली विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की सूचना उपलब्ध कराएं तथा ऐसे विद्यालय जिन्होंने समिति का गठन नहीं किया है और बच्चों के परिवहन हेतु अधोमानक वाहनों का प्रयोग कर रहे हों, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाय और नियम और कानून से ही संचालन किया जाय।
बाइट – एआरटीओ नंद कुमार