सीडीओ अतुल वत्स के निर्देशन में तैयार की गई मतदान प्रक्रिया पर आधारित वीडियो को प्रशिक्षण में गया दिखाया।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु मतदान कार्मिकों का तृतीय दिवस का प्रशिक्षण सम्पन्न।
मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में 102 अनुपस्थित पाये गये कार्मिकों के खिलाफ होगी एफ0आई0आर0।
सुलतानपुर 11 अप्रैल/जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) रवीश गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार जनपद मंे त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में लगे मतदान कार्मिकों के तृतीय दिवस का प्रशिक्षण स्टेला मेरिस कान्वेंट स्कूल नरायनपुर सुलतानपुर में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे सायं 5 बजे तक दो पालियों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी मास्टर ट्रेनरों द्वारा दी गयी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) रवीश गुप्ता के मार्गदर्शन व मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी(मतदान कार्मिक) अतुल वत्स के निर्देशन में तैयार की गई मतदान प्रक्रिया पर आधारित वीडियो को भी प्रशिक्षण में दिखाया जा रहा है।
जिला विकास अधिकारी डाॅ0 डी0आर0 विश्वकर्मा ने सभी मास्टर ट्रेनर्स को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी मतदान कार्मिकों से मतपत्र लेखा, मतपेटी सील करना, पीठासीन डायरी, मतदान कार्मिकों के कार्य व दायित्व, मतदान सामग्री का मिलान, मतदान अभिकर्ता नियुक्ति, कम्पेनियन, सामान्य बूथ व स्पिलिट बूथ आदि पर चर्चा करें तथा इन टापिक से संबंधित वीडियो भी दिखायें। उन्होंने प्रत्येक कमरे में जाकर चल रही ट्रेनिंग की व्यवस्था व प्रशिक्षण के गुणवत्ता को जानने के लिए टेन्डर वोट, चैलेंज वोट, मतपत्र लेखा आदि पर प्रतिभागियों से प्रश्न-उत्तर भी किया। उन्होंने प्रतिभागियों से पूछा कि स्पिलिट बूथ क्या है? इसका उत्तर देते हुए प्रतिभागी ने बताया कि जब किसी मतदेय स्थल पर एक ही पद के लिए दो या दो से अधिक वार्डों का निर्वाचन हो रहा हो, तो उसे स्पिलिट बूथ कहते हैं। इस प्रकार के बूथ में संबंधित मतदाता को संबधित वार्ड का मतपत्र देना होता है, जिन मतपत्रों का प्रयोग मतदान में कर रहे हैं उसके पीछे सुभिन्नक चिह्न की मोहर लगा कर प्रविष्टयों को भरना व पीठासीन के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि मतपत्र लेखा सभी पदों के लिए अलग-अलग बनेगा। यदि किसी मतदेय स्थल पर एक से अधिक वार्डों का निर्वाचन होना है, तो इन वार्डों का भी मतपत्र लेखा बनाना होगा।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि तृतीय दिवस के प्रशिक्षण में कुल 102 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये इनके खिलाफ एफ0आई0आर0 कराया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर सत्यदेव पाण्डेय व सुनील सिंह ने बताया कि सभी मास्टर ट्रेनर पूरी तैयारी के साथ प्रशिक्षण दे रहे हैं। दोनों मास्टर ट्रेनर प्रत्येक कमरे में जाकर प्रशिक्षण संचालन में अकादमिक सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के मार्गदर्शन व मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी(मतदान कार्मिक) अतुल वत्स के निर्देशन में तैयार की गई मतदान प्रक्रिया पर आधारित वीडियो को भी प्रशिक्षण में दिखाया जा रहा है। सभी प्रतिभागी इन वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। संतोष मैम व इस्तियाक द्वारा वीडियो चलाने व इसे व्हाट्सएप तथा यूट्यूब पर अपलोड करने में विशेष रूप से टेक्निकल सपोर्ट किया जा रहा है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह द्वारा प्रशिक्षण के व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। आप द्वारा दोनों पाली में प्रत्येक कमरे में जाकर प्रशिक्षण के संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। मास्टर ट्रेनर डा0 शरद सिंह, रणवीर सिंह, जलालुद्दीन, रणधीर सिंह, विनोद सिंह, मृत्युन्जय सिंह, आशुतोष सिंह, विशेष श्रीवास्तव, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, राम किशोर, मनोज प्रभाकर, रवीन्द्र सिंह, शशांक शेखर, दिलीप शर्मा, भानु प्रताप आदि सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु 03 कालेजों के भवन/परिसरों को मतगणना समाप्ति तक के लिये डीएम ने किया अधिग्रहीत।
सुलतानपुर 11 अप्रैल/जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26.03.2021 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत चिन्हित किये गये मतगणना स्थल यथा-रामपती रामदेव इण्टर कालेज हनुमतनगर बरौसा, विकास खण्ड जयसिंहपुर, सर्वोदय इण्टर मीडिएट कालेज, विकास खण्ड लम्भुआ व पं0 मोतीलाल नेहरू इण्टर कालेज, विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा के कालेजों के भवन/परिसरों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) ने संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-12खगक एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-264घ के अन्तर्गत 10 अप्रैल से मतगणना की समाप्ति तक के लिये अधिग्रहित किया है।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
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