सुलतानपुर-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित युवा बेरोजगारों हेतु आवेदन पत्र 17 फरवरी तक आमंत्रित।

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*मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित युवा बेरोजगारों हेतु आवेदन पत्र 17 फरवरी तक आमंत्रित।*

सुलतानपुर 14 फरवरी/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र सुलतानपुर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों हेतु स्वरोजगार स्थापित करने के लिये ‘‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना‘‘ संचालित की गयी है। योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र में के लिये अधिकतम 25 लाख तक एवं क्षेत्र के लिये अधिकतम 10 लाख तक की परियोजना स्वीकृत किया जा सकता है। इन स्वीकृत परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा- अनु0 जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजनों को परियोजना लागत का 05 प्रतिशत अंशदान के रूप में जमा कराना होगा। इसके साथ ही ‘‘एक जनपद एक उत्पाद‘‘ योजना उद्यमीकरण हेतु वित्त पोषण की योजना भी संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद के अभ्यर्थियों से उद्यम स्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र, शपथ पत्र, उद्यम की परियोजना लागत एवं सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ‘‘ कार्यालय, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र सुलतानपुर में 17 फरवरी तक जमा कर सकते हैं।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा प्रसारित।

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