यूपी/सुलतानपुर- शासन द्वारा उद्यमियों को ब्याज में राहत देते हुए एक मुश्त समाधान योजना की लागू

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एक मुश्त समाधान योजना लागू

सुलतानपुर 25 नवम्बर/ शासन द्वारा उद्यमियों को ब्याज में राहत देते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।
यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम मिलन ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से विगत वर्षों में जो इकाई/उद्यमी बन्धुओं द्वारा सी0बी0सी0 ऋण योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापनार्थ ऋण लिया गया है। उनकों एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत 15 जनवरी 2020 तक मात्र मूलधन की धनराशि ही जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि उद्यमी द्वारा समय सीमा तिथि तक ऋण की मूलधन धनराशि की अदायगी नहीं की जाती है, तो एक मुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उद्यमी को मूलधन, साधारण ब्याज सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी हेतु आर0सी0 तहसील को प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिससे उद्यमी को 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यव भार वहन करना पड़ेगा, जिसके लिये उद्यमी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सम्बन्धितों को इस महत्वाकांक्षी एक मुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।
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कलेक्ट्रेट में आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठक अब विकास भवन में होगी।

सुलतानपुर 25 नवम्बर/ 28 नवम्बर को कलेक्ट्रेट में आयोजित होने वाली जिला उद्योग बन्धु की मासिक बैठक अब विकास भवन के सभाकक्ष में निर्धारित तिथि व स्थान पर होगी। यह जानकारी उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने दी।
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लावारिस शिशु के माता-पिता होने का प्रस्तुत करें

सुलतानपुर 25 नवम्बर/ जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कि 10 सितम्बर को पूर्वान्ह 11ः23 बजे जिला महिला चिकित्सालय के एस0एन0सी0यू0 में लावारिस नवजात शिशु (बालक) 100 नम्बर डायल पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया। लावारिस नवजात शिशु (बालक) के बेहतर इलाज उपरान्त देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार राम औद्यानिक अनाथालय, अलीगंज, लखनऊ में संरक्षित किया गया है। यदि उक्त बालक का कोई जैविक माता-पिता/विधिक संरक्षक है, तो वे अपना दावा 15 दिन के अन्दर बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करें

सुलतानपुर 25 नवम्बर/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि आवेदित स्थायी/ द्वितीय प्रति ड्राइविंग लाइसेंन्स धारक जिनका लाइसेन्स मुख्यालय से डाक द्वारा प्रेषित किया गया था, कतिपय कारणवश लाइसेन्स धारक के पते पर लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ है। वह अपनी आईडी व मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होकर सम्भागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या से प्राप्त कर लें।