अमेठी।जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) तथा नामिका अधिवक्ता के रिक्त पदों पर आवेदन 08 नवम्बर 2019 तक

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अमेठी।जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) तथा नामिका अधिवक्ता के रिक्त पदों पर आवेदन 08 नवम्बर 2019 तक

चंदन दुबे की रिपोर्ट

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अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद अमेठी में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) तथा नामिका अधिवक्ता के रिक्त पदों पर जिलाधिकारी के माध्यम से दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 08 नवम्बर 2019 को सांय 04ः00 बजे तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकतें हैं, जिसमें  समीप जिलों के जिला सरकारी अधिवक्ता और विधि व्यवसायी भी जिला सरकारी अधिवक्ता के पद पर जिलाधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि नामिका वकील के पद पर आवेदन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम हो, 05 वर्ष का विधि व्यवसायी का अनुभव, नाम, विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यताएं, विगत तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर की धनराशि अथवा यदि आयकर न लगाया गया हो तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी (यदि कोई हो), दो वर्षों की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्यौरा और साथ ही यह सूचना भी कि क्या उनके द्वारा रासज्स्व सम्बन्धी विधि कार्य किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन-पत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसमें नाम, पिता का नाम, पता  सहित बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता/जाति प्रमाण- पत्र (सत्यापित), जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति), विधि व्यवसाय में कार्य की अवधि का अनुभव, अधिवक्ता (एडवोकेट) बनने की तिथि व अधिवक्ता पंजीयन प्रमाण-पत्र सहित, किस कानून की वकालत करते हैं (राजस्व/दीवानी/फौजदारी), हिन्दी ज्ञान, विगत पांच वर्षाें में न्यायालयों में किये गये कार्याे का सत्यापित विवरण जिसमें सफलता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित हो, आयकर भुगतान सम्बन्धी सूचना, यदि कोई दूसरा पद अथवा सरकारी वकील/ओथ कमिश्नर, नोटरी, एमिकसक्यूरी (न्यायमित्र) आदि का पद धारण करते हैं, यदि हां तो कौन सा पद? आवेदित पद पर नियुक्त हो जाने पर क्या उस पद से त्यागपत्र दे देंगे, राजनीति में भाग लेने की दशा में उससे विच्छेद करने का अण्डरटेकिंग एवं किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता न होने की घोषणा सम्बन्धी शपथ-पत्र, चरित्र/आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नियुक्तियां निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में की जायेंगी और राज्य सरकार किसी भी समय बिना कारण बताये आबद्धता समाप्त कर सकती है।