सुलतानपुर-किसान ना हो परेशान मिलेगा बीमा योजना का लाभ,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मिलेगा लाभ,बीमित फसलों को प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण
फसल के प्रारम्भिक अवस्था से फसल की कटाई के 15 दिन पूर्व तक फसल की सम्भावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक छति की स्थिति में जनपद स्तर पर गठित कमेटी जिसमें कृषि, राजस्व व बीमा कम्पनी के अधिकारी होंगे, उनके द्वारा प्रभावी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जायेगा।
बीमित फसलों के नुकसान पर कृषक को मिलेगी क्षतिपूर्ति- जिलाधिकारी
सुलतानपुर 27 सितम्बर/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित फसलों को प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण फसल के प्रारम्भिक अवस्था से फसल की कटाई के 15 दिन पूर्व तक फसल की सम्भावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक छति की स्थिति में जनपद स्तर पर गठित कमेटी जिसमें कृषि, राजस्व व बीमा कम्पनी के अधिकारी होंगे, उनके द्वारा प्रभावी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जायेगा। बीमित फसल की उपज में सर्वेक्षण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान की स्थिति में बीमित किसान को बीमित धनराशि का 25 प्रतिशत तत्कालिक सहायता के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार जल भराव से फसल के नुकसान की स्थिति में (धान को छोड़कर) कृषक द्वारा घटना के 72 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनियों को सूचित करने करने पर व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। बीमित क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र के प्रभावित होने की स्थिति में बीमित क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कराते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।
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