अमेठी।मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी-उपजिला निर्वाचन अधिकारी

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अमेठी।मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी-उपजिला निर्वाचन अधिकारी

चंदन दुबे की रिपोर्ट

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बीएलओ घर-घर जाकर करेगें मतदाताओं का सत्यापन-उपजिला निर्वाचन अधिकारी

उपजिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई।बैठक में उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड करें, मतदाता सत्यापन कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर किया।उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक घर-घर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है।उन्होने बताया कि बूथ लेबिल अधिकारियों द्वारा 01 सितम्बर से मतदाताओं के घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्यों का नाम सत्यापित किया जाएगा।बूथ लेबिल अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण के दौरान अर्हता तिथि 01-01-2020 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु सम्बन्धित मतदाता से फार्म-6 भरवाया जाएगा।सत्यापन के समय मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट मतदाताओं के बारे में फार्म-7 प्राप्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी तथा आयोग के निर्देशानुसार विलोपन सम्बन्धी कार्यवाही नियमविहित प्रक्रियानुसार की जाएगी।इसी प्रकार निर्वाचक नामावली में परिलक्षित विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के संशोधन हेतु मतदाताओं से फार्म-8 भवरवाया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोग जिनकी आयु 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी मतदाता नहीं बने हैं, के नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने हेतु फार्म-6, मृतक, शिफ््टेड, डुप्लीकेट नामों को अपमार्जन किए जाने हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने हेतु फार्म-8 तथा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरण हेतु फार्म-8क, बूथ लेबिल अधिकारियों, पदाभिहित अधिकारियों के पास अपने फार्म जमा कर सकते हैं।उन्होने बताया कि सभी फार्म बूथ लेबिल अधिकारी, तहसील तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।इसके अतिरिक्त उन्होने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपील किया है कि अपने कार्यकर्ता, बूथ लेबिल एजेन्ट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नामों को अपमार्जन कराने तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध कराए जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे कोई भी व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाये।