सुल्तानपुर- जीएसटी में पंजीयन न कराने वाली ग्राम पंचायत पर होगी कार्यवाही साथ ही प्रधानों के अधिकार होंगे सीज।

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*जीएसटी में पंजीयन न कराने वाली ग्राम पंचायत पर होगी कार्यवाही प्रधानों के अधिकार होंगे सीज : व्यापार कर उपायुक्त*

*सुलतानपुर ग्राम पंचायतों को जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत होने एवं टी0डी0एस0 से प्राप्त होने वाले राजस्व की सुरक्षा से लेकर उपायुक्त शैलेन्द्र त्रिपाठी ने बताया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये विकास कार्यों का भारी मात्रा में भुगतान किया जा रहा है। परन्तु जनपद की अधिकांश ग्राम पंचायतों के जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत न होने के चलते जी0एस0टी0आर0-7 रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा कर चोरी किया जा रहा है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य कर विभाग स्तर से निरस्त फर्मों को भी भुगतान किया जा रहा है। जिससे उनके द्वारा किये गये भुगतान पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा किये जाने वाले कर जमा नहीं होता और कर चोरी को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में ग्राम पंचायते भुगतान करने से पूर्व जानकारी कर ले कि फर्म एक्टिव है या नहीं। इसके लिए विभागीय वेबसाइट से जानकारी हासिल करते हुए सत्यापन करे। उपायुक्त शैलेन्द्र त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि बिना जी0एस0टी0 में पंजीयन के कार्य कराने वाली पंचायतों पर कार्यवाही होगी, तथा प्रधान के अधिकार भी सीज होंगे तथा प्रायः यह देखा जाता है कि ब्लॉक व ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्य 2.50 लाख रू0 व उससे अधिक का होता है, उसकी कार्ययोजना के अन्तर्गत सप्लाई व अन्तरण करने वाली फर्मों को जानबूझकर सुनियोजित तरीके से बहुत छोटी-छोटी धनराशि की एक ही तिथि में कई बार भुगतान किया जा रहा है। ताकि प्रतीत हो सके कि धनराशि में 2.50 लाख से कम थी। जिससे राजस्व की क्षति होती है। उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीकृत व्यापारी द्वारा माह में किये गये बिक्री का विवरण एवं कर को मासिक कर विवरणीजी0एस0टी0आर0-3बी एवं त्रैमासिक कर विवरणी जी0एस0टी0आर0-3बी तथा समाधान योजना के अन्तर्गत त्रैमासिक सी0एम0पी0-08 समायन्तर्गत दाखिल न करने पर जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-125 एवं धारा-127 के अन्तर्गत सी0जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रू0-25000.00 एवं एस0जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रू0-25000.00 अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु नोटिस जारी की जा रही है यदि व्यापारी द्वारा ससमय रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो उक्त व्यापारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा*

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*सुलतानपुर/लखनऊ। बहुचर्चित आभूषण डकैती कांड को लेकर हाईकोर्ट में बियस कार्पस याचिका पर आज हुई सुनवाई।*

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