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दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म के केस में स्पेशल कोर्ट से दोषी को 10 साल की कैद,51 हजार का अर्थदंड

स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत नें आरोपी सूरज सरोज को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा

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संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित पासी-का-पुरवा मजरे राजापुर कोहरा के रहने वाले सूरज ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम,दोस्त की मदद से बनाया था पीड़िता का अश्लील वीडियो

रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुलतानपुर। दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म एवं अश्लील वीडियो बनाने के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी सूरज को दोषी ठहराया है। जिसे स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दस वर्ष की कैद एवं 51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाली एक महिला ने दसवीं में पढ़ रही अपनी पन्द्रह वर्षीय पुत्री के साथ 25 जनवरी 2020 को हुई घटना के सम्बंध में संग्रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी पुत्री रोज की तरह पढ़ने गई थी,जहां से वापस लौटते समय आरोपी सूरज सरोज ने रास्ते मे उसे ज़बरदस्ती रोक लिया और बगल स्थित टूटे-फूटे मुर्गी फार्म पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। यहीं नहीं पीड़िता इस बात की किसी से शिकायत न करे,इसी मंशा से आरोपी ने अपने अज्ञात साथी की मदद से पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म की वीडियो भी बना ली और जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म की शिकार पीड़िता की तबियत भी बिगड़ गई,जो 28 जनवरी तक अस्पताल में भर्ती रही। जिसके पश्चात पीड़िता की मां ने थाने पर तहरीर दी तो आरोपी के खिलाफ 29 जनवरी 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में आरोपी सूरज सरोज को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की और तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को निर्दोष बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी ने पांच अभियोजन गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी सूरज सरोज को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया और उसे दोषी ठहराकर इस घिनौनी वारदात के लिए कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को रेप व पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष की कैद एवं 51 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले में करीब दो साल पहले 29 जनवरी 2020 को घटना की एफआईआर दर्ज हुई थी और विवेचक ने चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल किया,फिलहाल पुलिस अपराध में शामिल सूरज के अज्ञात साथी का पता लगा पाने में फेल रही। मामले में चार्जशीटेड सूरज सरोज के खिलाफ अकेले केस का ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान आने वाली तमाम विधिक बाधाओं के बाद भी कोर्ट की सक्रियता से सुनवाई मे तेजी आई और आज कोर्ट का निर्णय आने पर पीड़ित पक्ष को न्याय मिला।