#Sultanpur-#अरवलकीरीकरवत में #प्रधानमंत्रीमोदी के #आगमन पर #कालाझंडादिखाए जाने पर धारा 153A (1)(B) के तहत हुई #कार्यवाही, जाने क्या है #धारा153A, और क्या हो सकती हैं #कार्यवाही।
प्रधानमंत्री के आगमन पर अरवल कीरी करवत थाना गोसाईगंज द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रीता यादव पत्नी संतोष यादव निवासी सुनावा लालू का पुरवा थाना चांदा सुल्तानपुर पर काला झंडा दिखाकर शांति व्यवस्था व्यवस्था में बाधा डालने के मामले पर कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी पुलिस की मीडिया सेल ने दी।
अवगत कराना है कि दिनांक 16.11. 2021 को प्र00निरीक्षक गोसाईनगंज मय हमराह प्रधानमंत्री के आगमन पर अरवल कीरी करवत थाना क्षेत्र गोसाईगंज में शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे, प्रधानमंत्री का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के पश्चात उद्बबोधन किया जा रहा था। उसी भीड़ में एक महिला जिसका नाम रीता यादव पत्नी संतोष यादव निवासी सुनावा लालू का पुरवा थाना चांदा सुल्तानपुर खड़ी होकर काला झंडा दिखाकर शांति व्यवस्था व्यवस्था में बाधा डाल रही थी। इससे वहां पर उपस्थित जनता के सम्मान के लोगों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव होने लगा । उक्त महिला के विरुद्ध थाना स्थानीय में मुकदमा अपराध संख्या 656/2021 धारा 153A (1)(B) भादवी पंजीकृत कर उक्त महिला को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
क्या है धारा 153A (1)(B) जाने
राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाना। यह भी अजमानतीय है, और संज्ञेय है । इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसा अपराध सार्वजनिक पूजा स्थल पर किया जाए, तो यह अपराध गंभीर हो जाता है। इसमें 5 वर्ष की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह भी संज्ञेय किस्म का अपराध है और यह अजमानतीय भी है।
(1/) इस धारा 153 B की जमानत कहां से होती है?
इस धारा की जमानत कोर्ट से ही होती है।
(2-) क्या पुलिस को इस धारा 153 B के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिखाने की जरूरत होती है?
पुलिस इस धारा के आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती हैं।
(घ) इस धारा 153 B के मुकदमे की सुनवाई किस कोर्ट में होती है?
ऐसे अपराधों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सुनता है।
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