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प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) में उद्यमी अपने संचालित प्रोजेक्ट के उन्नयन हेतु PMFME पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर उठायें लाभ।

                सुलतानपुर 10 नवम्बर/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)   में उद्यमी अपने संचालित प्रोजेक्ट के उन्नयन एवं ओ0डी0ओ0पी0 मिन्ट उत्पाद के तहत नवीन प्रोजेक्ट की स्थापना एवं नॉन ओ०डी०ओ०पी० उद्योग का उच्चीकरण पर 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये तक अनुदान योजना के पीएम एफएमई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लाभ उठायें, जिसके लिए उद्यमी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास हो, आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

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                 जिला उद्यान अधिकारी सिंह ने बताया कि उद्यमी सम्बन्धित उद्योग-मिन्ट उत्पाद (ओ०डी०ओ०पी०), आटा चक्की, राइस मिल, दाल व दाल मिल, ऑयल मिल, मक्का उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, फल उत्पाद, गन्ना आधारित उत्पाद, मशरूम व सम्बन्धित उत्पाद, मिठाई, नमकीन, चिप्स, केचप, सॉस, माइक्रोनी, पास्ता, जूस, सेक, अचार, मुरब्बा, बेकरी, पशु एवं मुर्गी चारा, सिरका केला आधारित उत्पाद, मसाला उत्पाद, मेवा सम्बन्धित उत्पाद, हनी प्रसंस्करण इत्यादि उद्योग सम्मिलित हैं। अधिक जानकारी हेतु जनपदीय रिसोर्स पर्सन के मोबाइल नम्बर- 9136888939, 8052198703 एवं कार्यालय योजना प्रभारी मोबाइल नम्बर – 7318221368 पर सम्पर्क करें। योजना के विस्तृत जानकारी  https://pmfme.mofpi.gov.in.in  पद पर देख सकते हैं।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।