सुलतानपुर-तीन बच्चों की आठ वर्ष पूर्व धारदार हथियार से हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियो को दिया संदेह का लाभ,पुलिस की लचर तफ्तीश पर उठा सवाल
पति-पत्नी व उनके तीन बच्चों की आठ वर्ष पूर्व धारदार हथियार से हुई थी हत्या*
*बहुचर्चित फाइव मर्डर केस में पांच आरोपियो पर कोर्ट का फैसला आज*
*पति-पत्नी व उनके तीन बच्चों की आठ वर्ष पूर्व धारदार हथियार से हुई थी हत्या*
*एफटीसी द्वितीय अमित कुमार प्रजापति की अदालत सुनायेगी फैसला*
————————————–
सुलतानपुर। बहुचर्चित फैमिली मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आज, एफटीसी द्वितीय अमित कुमार प्रजापति की अदालत सुनायेगी फैसला, बीते आठ मई को उभय पक्षो की बहस पूरी होने के पश्चात अदालत ने आज के लिए फैसले की तिथि की है नियत, अमेठी कोतवाली क्षेत्र स्थित स्थानीय कस्बे से जुड़ा है मामला, 12 अक्टूबर वर्ष 2011 की रात अजय अग्रहरि उर्फ नरेंद्र कुमार,उनकी पत्नी-रेखा व उनके बच्चे यशी,कीर्ति,प्रानू की धारदार हथियार,पाईप व लोहे की राड आदि से हत्या कर की गई थी लूट-पाट, मृतक अजय अग्रहरि के साला संतोष गुप्ता ने दर्ज कराया था मुकदमा, वारदात को अंजाम देने के पीछे संपत्ति विवाद की वजह आई थी सामने, मृतक के सगे भाई संजय अग्रहरि,उसकी पत्नी- दीपा गुप्ता, सास-मंजू वर्मा सहआरोपी इंद्रजीत, सुनील चौरसिया व राजकुमार के खिलाफ वारदात को अंजाम देने का है आरोप, मामले के आरोपी इंद्रजीत,सुनील व राजकुमार के पास से लूटे गये जेवरात व नगदी की हुई थी बरामदगी,दौरान विचारण आरोपी मंजू वर्मा की हो चुकी है मृत्यु,शेष पांच के खिलाफ चल रहा है विचारण, मामले से जुड़े तीन मुल्जिम अभी भी है जेल मे निरुध्द, विरलतम श्रेणी के अपराध में कोर्ट के फैसले पर टिकी है सभी की निगाहें।
अपडेट खबर (कोर्ट सुलतानपुर)
*बहुचर्चित फैमिली मर्डर केस में कोर्ट ने सभी आरोपियो को किया बरी*
*एफटीसी द्वितीय अमित कुमार प्रजापति की अदालत ने आरोपियो को दिया संदेह का लाभ*
*पुलिस की लचर तफ्तीश व अभियोजन की कमजोर पैरवी मानी जा रही आरोपियो को लाभ मिलने की वजह*
*आखिर इन लोगो ने नही तो फिर किसने की पांच सदस्यों की हत्या,उठा सवाल*
—————————————
ब्रेकिंग न्यूज:-
सुल्तानपुर। बहुचर्चित फैमिली मर्डर केस में एफटीसी द्वितीय अमित कुमार प्रजापति की अदालत ने सभी आरोपियो को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी, वर्ष 2011 में अमेठी कस्बा निवासी अजय अग्रहरि ,उसकी पत्नी रेखा व तीन बच्चों की धारदार हथियार ,पाइप व राड आदि से हमला कर हुई थी दर्दनाक हत्या, लूट की वारदात को भी बदमाशो ने दिया था अंजाम, तीन आरोपियों के पास से लूटे गये सामानों की पुलिस ने दिखाई थी बरामदगी, मृतक के भाई संजय अग्रहरी,उसकी पत्नी दीपा गुप्ता, सास मंजू वर्मा व सहआरोपी राजकुमार,इंद्रजीत,सुनील के खिलाफ पुलिस ने किया था आरोप पत्र दाखिल, विचारण के दौरान मंजू वर्मा की हो चुकी है मौत, पुलिस की कमजोर तफ्तीश व अभियोजन पक्ष की लचर पैरवी का आरोपियो को कोर्ट ने दिया लाभ, विरलतम अपराध की श्रेणी का था यह मामला।