KD NEWS-ट्रामा सेंटर व CMO ऑफिस के पीछे पहुँचा कोरोना, देखे क्या है स्थिति

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@सुलतानपुर 24 जुलाई/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अवगत कराया है कि मा0 कांशीराम आवास योजना कालोनी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पीछे दूबेपुर, सुलतानपुर तथा बगल में स्थित ट्रामा सेन्टर को सम्मिलित करते हुए एक हॉट स्पॉट जोन घोषित किया गया है तथा इसके बाहर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।  
       उन्होंने अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्धारित एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस से बचाव हेतु उपरोक्त क्षेत्र को हॉट स्पॉट जोन घोषित करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर (इंसीडेन्ट कमाण्डर) को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्र की वैरीकेटिंग की जायेगी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में कोई सेवा अनुमन्य नहीं होगी। इंसीडेन्ट कमाण्डर अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। इंसीडेन्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि हॉट स्पॉट जोन में आवागमन पूर्णतया बाधित रहेगा तथा हॉट स्पॉट जोन की सीमाएं वैरीकेटिंग सील की जायेगी और सीलिंग प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया जांय। हॉट स्पॉट जोन में मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों, मेडिकल टीम एवं डोर-टू-डोर आपूर्ति एवं गैस आपूर्ति में लगे कार्मिक जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा पास जारी किया गया हो उन्हें आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि चिकित्सीय आकस्मिकता की स्थिति में एम्बुलेन्स 102 एवं 108 का ही प्रयोग किया जा सकेगा जो जोन के करीब 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी। सील प्वाइंट पर पुलिस टीम द्वारा आवागमन करने वाले कर्मचारियों के विवरण पंजिका में दर्ज किये जायेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी पास पर बैंकिंग करेस्पोण्डेन्ट और माइक्रो एटीएम संचालन हेतु आई0टी0 वेन्डर्स और नकदी प्रबन्ध एजेन्सियों को आवागमन की अनुमति होगी। प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना होगा। हॉट स्पॉट जोन में पुलिस एवं मेडिकल टीम द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कान्टैक्ट ट्रैसिंग की जायेगी। सभी संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों को आईसोलेट किया जाय तथा समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। पाजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए समस्त व्यक्तियों को फैसेलिटी क्वारेंटाइन में रखा जाय। सर्वे टीम द्वारा हॉट स्पॉट जोन में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाय, जिसमें परिवार के सभी व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। चिह्निंत स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगाये जाय। जोन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय। हॉट स्पॉट जोन की समस्त सड़कों गलियों, नालियों एवं सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराया जाय। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस कानून व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर के प्रकाशन एवं प्रसार पर रोक लगायें। उन्होंने समस्त निर्देशों कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये तथा उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध एपीडेमिक एक्ट 1897 कोविड-19 विनियमावली 2020 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा आई0पी0सी0 की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
[ प्रेस विज्ञप्ति

              सुलतानपुर 24 जुलाई/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अवगत कराया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पीछे स्थित ग्राम सौरमऊ (मुहल्ला बघराजपुर) को हॉट स्पॉट जोन घोषित किया गया है तथा इस हॉट स्पॉट जोन के बाहर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। 

उन्होंने अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्धारित एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस से बचाव हेतु उपरोक्त क्षेत्र को हॉट स्पॉट जोन घोषित करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर (इंसीडेन्ट कमाण्डर) को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्र की वैरीकेटिंग की जायेगी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में कोई सेवा अनुमन्य नहीं होगी। इंसीडेन्ट कमाण्डर अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। इंसीडेन्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि हॉट स्पॉट जोन में आवागमन पूर्णतया बाधित रहेगा तथा हॉट स्पॉट जोन की सीमाएं वैरीकेटिंग सील की जायेगी और सीलिंग प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया जांय। हॉट स्पॉट जोन में मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों, मेडिकल टीम एवं डोर-टू-डोर आपूर्ति एवं गैस आपूर्ति में लगे कार्मिक जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा पास जारी किया गया हो उन्हें आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।

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उन्होंने बताया कि चिकित्सीय आकस्मिकता की स्थिति में एम्बुलेन्स 102 एवं 108 का ही प्रयोग किया जा सकेगा जो जोन के करीब 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी। सील प्वाइंट पर पुलिस टीम द्वारा आवागमन करने वाले कर्मचारियों के विवरण पंजिका में दर्ज किये जायेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी पास पर बैंकिंग करेस्पोण्डेन्ट और माइक्रो एटीएम संचालन हेतु आई0टी0 वेन्डर्स और नकदी प्रबन्ध एजेन्सियों को आवागमन की अनुमति होगी। प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना होगा। हॉट स्पॉट जोन में पुलिस एवं मेडिकल टीम द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कान्टैक्ट ट्रैसिंग की जायेगी। सभी संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों को आईसोलेट किया जाय तथा समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। पाजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए समस्त व्यक्तियों को फैसेलिटी क्वारेंटाइन में रखा जाय। सर्वे टीम द्वारा हॉट स्पॉट जोन में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाय, जिसमें परिवार के सभी व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। चिह्निंत स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगाये जाय तथा एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय, जिसका पर्यवेक्षण 24X7 किया जाय। जोन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय। हॉट स्पॉट जोन की समस्त सड़कों गलियों, नालियों एवं सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराया जाय। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस कानून व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर के प्रकाशन एवं प्रसार पर रोक लगायें। उन्होंने समस्त निर्देशों कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये तथा उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध एपीडेमिक एक्ट 1897 कोविड-19 विनियमावली 2020 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा आई0पी0सी0 की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।