सुल्तानपुर- भवनों के बेसमेंट की जांच करेगी सात सदस्यीय बेसमेंट समिति।

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*भवनों के बेसमेंट की जांच करेगी सात सदस्यीय बेसमेंट समिति*

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सुलतानपुर 02 अगस्त/शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्रप्राधिकरण/विनियमित क्षेत्रान्तर्गत स्थित भवनों के बेसमेंट निर्माण/संचालन संबंधी कार्यों के सम्बन्ध में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र टी.पी. सिंह द्वारा समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में नायब तहसीलदार नगर दुर्गेश सिंह अध्यक्ष व 06 अन्य सदस्य- अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र उमेश चन्द्र, राजस्व निरीक्षक (नगर पालिका) प्रवीण कुमार, राजस्व निरीक्षक नगर अरूण कुमार तिवारी, लेखपाल छावनी सदर मनोज कुमार पाठक, चौकी इंचार्ज शाहगंज के0पी0 वर्मा, चौकी इंचार्ज घण्टाघर शिवानन्द यादव हैं।
उन्होंने उक्त गठित समिति को निर्देशित किया है कि अधोलिखित पॉच बिन्दुओं पर प्रतिदिन की कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करायेंगे। उक्त बिन्दु निम्न हैंः- 1. अपने से संबंधित क्षेत्रान्तर्गत स्थित निर्माणों के बेसमेंट में खासतौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में सघन जॉच हेतु अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जोनल अधिकारी का दल गठित करते हुए ऐसे स्थलों की नियमित जॉच व निगरानी के साथ यथावश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। बेसमेंट में प्रयोजन स्वचीकृत मानदण्डों तथा मानचित्र अनुसार होना भी सुनिश्चित किया जाय। 2. ऐसे निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय जहां बिना मानचित्र स्वीकृति के अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट निर्मित है। 3. ऐसे स्थल/निर्माण जहां बेसमेन्ट हेतु मानचित्र स्वीकृत हैं, वहाँ यह सुनिश्चित किया जाय कि मानसून में खुदाई न की जाय। 4. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खुदाई किया जाना आवश्यक हो, तो समुचित मानक सुरक्षा उपायों के साथ ही की जाय, जिससे वहाँ निवासित व्यक्तियों, कार्यरत श्रमिकों अथवा अन्य को किसी प्रकार की जान-माल का खतरा उत्पन्न न हो। 5. मानसून उपरान्त भी यदि खुदाई की जाती है, तो ऐसे स्थलों पर सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाय, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित

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