सुल्तानपुर- पीएम श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का कौन कौन उठा सकते है लाभ, जनपद में लगभग आठ हजार असंगठित कर्मकार हो चुके है पंजीकृत,देखे रिपोर्ट।।

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पीएम श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का आम व्यक्ति भी उठायें लाभ। लगभग आठ हजार असंगठित कर्मकार हो चुके है पंजीकृत।

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सुल्तानपुर-प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उ‌द्देश्य से पीएम मानधन पेंशन योजना संचालित की जा रही है।इस बात की जानकारी एक भेंटवार्ता के दौरान जनपद के सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम ने के.डी न्यूज़ संवाददाता को बताई।आगे जानकारी देते हुए मधुबन राम ने बताया कि इस योजना के अर्गत के सभी असंगठित कर्मकार जैसे धोबी, भोची, माली, नाई बुनकर रिक्शा चालक, घरेलू कामगार कूड़ा बीनने काले ठेला चलाने वाले, फुटकर कल/फूल/सब्जी विक्रेता। चाय/चाट ठेला लगाने वाले कुली जनरेटर / लाइट उठाने वाले, केटरिंग कार्य करने वाले फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल / साईकिल मरम्मत करने वाले गैरेज में कार्य करने वाले, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल/बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में कार्य करने वाले, मछुवारे, तांगा / बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती/बीडी बनाने वाले भढ़भुजे, पशु पालन/मत्स्य पालन/मुगी/बत्तख पालने में लगे कर्मकार ईट भ‌ट्टा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दुकानों में कार्य करने वाले, खेतिहर मजदूर चरवाहा/दूध दुहने वाले, नाविक, रसोइया, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बाटने वाले, मनरेगा श्रमिक/ निर्माण श्रमिक/ठेका श्रमिका हथकरघा कर्मकार अर्थात खड्डी पर सूत/रंगाईकाई/पुताई का कार्य जानने वाले, दरी कम्बल, कालीन / जरी/जरदोजी/ चिकन का कार्य करने वाले मीटशाप पोल्टी फार्म पर कार्य करने वाले डेरानी पर कार्य करने वाले. कांच की चूड़ी अन्य काँच उत्पादों में स्व-रोजगार कार्य करने वाले एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मकार पात्र होगे।वही बगल में बैठी अभी हाल ही में आई अयोध्या जनपद से श्रम विभाग की इंस्पेक्टर जुही मिश्रा से जब संवाददाता ने इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से लाभ लेने वाले कर्मकार जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो और मासिक आय रुपये 15000/- अधिक न हो साथ ही ई०पी०एफ०/एन०पी०एस०/ई0एस०आई०सी० के सदस्य न हो तथा आयकर दाता न हो उनको यह लाभ मिल पायेगा। जुही मिश्रा ने आगे बताया कि यह एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अभिाता 60 वर्ष की आयु के बाद सुनिश्चित न्युनतम पेंशन रु० 3000/- प्राप्त करेगा।
वार्ता के दौरान सहायक श्रम आयुक्त सुल्तानपुर मधुबन राम ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अभी तक जनपद सुलतानपुर में 8473 असंगठित कर्मकार पंजीकृत हो चुके हैं। अतः असंगठित कर्मकार बन्धुओं से अपील है कि वे अपना मोबाइल नम्बर ई-कार्ड व बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मानधन डॉट इन वेबसाइट पर स्वयं पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री श्रमयोगी माधन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। भेंटवार्ता के दौरान बातचीत के अंत मे इंस्पेक्टर जुही मिश्रा ने असंगठित कर्मकार बन्धुओं से अपील की इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त गनपत राहाय पी०जी० कालेज के सामने पयागीपुर सुलतानपुर अथवा मोबाइल नम्बर 9044709053 पर सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

*सुलतानपुर। जल निगम विभाग के अधिशाषी अभियंता के हत्याकांड में आरोपी सहायक अभियंता व सह कर्मी भेजे गए न्यायिक हिरासत में। हथियार बरामद।*

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