सुलतानपुर/अमेठी। धौरहरा हत्याकांड में सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई उम्र-कैद की सजा।

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*सुलतानपुर/अमेठी। धौरहरा हत्याकांड में सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई उम्र-कैद की सजा व ठोंका 33-33 हजार रुपये का अर्थदंड,एडीजे त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने तीन दिन पूर्व दोनों भाइयों को हत्या सहित अन्य आरोपो में ठहराया था दोषी,तीन दिन बाद सजा पर आया फैसला*

*संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित धौरहरा गांव में करीब आठ वर्ष पूर्व वारदात को दिया गया था अंजाम,23 अप्रैल वर्ष 2016 को अभियोगी राम प्रताप सिंह के पिता रण बहादुर सिंह,भाई शैलेंद्र सिंह व भाभी ममता सिंह पर पड़ोस के ही रहने वाले आरोपीगण सिंटू सिंह व सगे भाई वीरकेश्वर सिंह,प्रदीप सिंह ने फायरिंग कर व अन्य हथियारों से किया था हमला,हमले में आई चोटों के चलते शैलेंद्र सिंह की घटना के तीन बाद चली गई थी जान*

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*अभियोगी रामप्रताप सिंह की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ संग्रामपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा,सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल,चार्जशीट दाख़िल होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चल रहा था ट्रायल,दौरान विचारण आरोपी सिंटू सिंह की हो चुकी है मौत,शेष दो आरोपी सगे भाइयों के खिलाफ ट्रायल हुआ पूरा*

*अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने कड़ी मेहनत कर जोड़ दी घटना की कड़ी से कड़ी,वहीं बचाव पक्ष आरोपियो को बताता रहा बेकसूर,फिलहाल बचाव पक्ष अपने तर्को को साबित कर पाने में रहा असफल,मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियो को अपराध की गम्भीरता की वजह से नही मिल सकी थी जमानत,उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने तीन दिन पूर्व दोनों भाइयों को शैलेंद्र सिंह की हत्या सहित अन्य अपराधों में ठहराया था दोषी,सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तय की थी 17 मई की तारीख,शासकीय अधिवक्ता ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की कोर्ट से की थी मांग,कोर्ट ने अपराध की गम्भीरता को देखकर सश्रम कारावास की सजा काटने की सुनाई है सजा,दोनों भाइयों की सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी,हत्या की वारदात को अंजाम देने की मिली बड़ी सबक*

*सुल्तानपुर- राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन।*

सुल्तानपुर- राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन।