सुलतानपुर। किशोरी से छेड़खानी एवं विरोध करने पर उससे मारपीट करने व धमकी देने मामले में कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा।
*सुलतानपुर। किशोरी से छेड़खानी एवं विरोध करने पर उससे मारपीट करने व धमकी देने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी छोटू उर्फ धीरज कोरी को सुनाई तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ठोका अर्थदंड*
*कूरेभार थाना क्षेत्र स्थित पूरे नीलकंठ-ढेसरुआ का रहने वाला है दोषी छोटू उर्फ धीरज,इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता किशोरी संग हुई घटना के सम्बंध में आरोपी धीरज पर दर्ज हुआ था मुकदमा,केरोसिन लाने गये होने के दौरान रास्ते में मिले धीरज ने वारदात को दिया था अंजाम,पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला ट्रायल*
*अभियोगिनी ने 15 मई 2018 की घटना बताते हुए आरोपी छोटू उर्फ धीरज के खिलाफ छेड़खानी एवं विरोध करने पर मारपीट करने व धमकी देने के आरोप में दर्ज कराया था मुकदमा,अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने की पैरवी,अभियोजन पक्ष केस साबित करने में रहा सफल,दोषी पहुँचा सलाखों के पीछे मिला करनी का फल*
*सुलतानपुर-खबरों में शनिवार शाम से लापता मासूम की गांव के बाहर कुएं में मिली लाश तो वही संदिग्ध परिस्थितियों में कूड़ा डंपिंग के पास युवती की मिली लाश।* https://kdnewslive.in