सुलतानपुर/अमेठी। स्पेशल जज ने किशोरियों से छेड़खानी एवं दुष्कर्म समेत अन्य आरोपो से जुड़े चार मामलो में सुनाया अपना फैसला,

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*सुलतानपुर/अमेठी। स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने किशोरियों से छेड़खानी एवं दुष्कर्म समेत अन्य आरोपो से जुड़े चार मामलो में सुनाया अपना फैसला,कोर्ट ने मामलो में चार दोषियों को उनके अपराध के अनुसार सुनाई कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा,आरोपी माँ-बेटी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी*

*अमेठी कोतवाली क्षेत्र स्थित पूरे नेवाज गांव के रहने वाले आरोपी रामलखन को कोर्ट ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के अपराध का दोषी मानते हुए सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,छह फरवरी 2020 को हुई घटना के सम्बंध में पीड़िता के परिजनों ने रामलखन के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा*

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*वहीं गोसाईगंज थाना क्षेत्र स्थित वैशिया गांव के रहने वाले आरोपी राजन कोरी को जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपो में दोषी मानते हुए सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,जबकि अदालत ने मामले की सहआरोपी माँ-बेटी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी,तीन जुलाई 2015 की घटना बताते हुए पीड़ित पक्ष ने गोसाईगंज थाने में दर्ज कराया था मुकदमा*

*वहीं अमेठी कोतवाली क्षेत्र से जुड़े किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी अरुण कश्यप निवासी कुड़वा-मुंशीगंज को सुनाई सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,27 अक्टूबर 2019 को हुई घटना के सम्बन्ध में पीड़ित पक्ष ने दर्ज कराया था मुकदमा*

*अखण्डनगर थाना क्षेत्र से जुड़े किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अरबिंद को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं नौ हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा,तीन जुलाई 2022 को अरबिंद ने वारदात को दिया था अंजाम,इन दिनों पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत की सक्रियता से ताबड़तोड़ आ रहे फैसले,जज पवन कुमार शर्मा की अदालत से दोषियों को सजा व निर्दोषों को बरी करने का सिलसिला जारी*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*