सुलतानपुर-खालसा रियल स्टेट के तीन कर्मचारियों पर कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज,प्लाट बेचने के नाम पर हुई धोखाधड़ी का है मामला।।
*लाखों की धोखाधड़ी में दंपत्ति समेत तीन पर मुकदमा*
सुलतानपुर- लखनऊ में प्लाट बेचने के लिए ग्राहकों के लाखों रूपए का गबन और धोखाधड़ी के आरोपों में खालसा रियल स्टेट के तीन कर्मचारियों पर सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।कूरेभार थाना क्षेत्र के निंदूरा निवासी उदय कुमार कोविद की तहरीर पर लखनऊ की गोमती नगर स्थित खालसा रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक जोगिंदर सिंह,सह निदेशक पत्नी सुरिन्दर कौर और सेल्स मैनेजर रामनायक पांडेय पर मुकदमा दर्ज किया गया है।धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में पूर्व युवा क्रीड़ाधिकारी राजेश वर्मा,पूर्व डीपीआरओ सर्वेश पांडेय का भांजा अनुराग,पूर्व एडीओ पंचायत अजय कुमार श्रीवास्तव और कई पूर्व पंचायत सचिव शामिल हैं। अधिवक्ता के मुताबिक वर्ष 2015 में जिला पंचायत राज अधिकारी रहे सर्वेश कुमार पांडेय ने आरोपियों से लोगों का परिचय कराया था। आरोपियों ने लखनऊ में अमृत कृपा नाम से साइट प्लान तैयार कर बेचने और कब्जा देने की बात कही थी। पहले खरीदो और एक फ्री पाओ की स्कीम के तहत उदय समेत जिले के 12 लोगों को आरोपियों ने धोखा दिया जिनसे लाखों रूपए लेने के बाद भी प्लॉट नही दिया। धन वापसी के लिए आरोपियों ने पीडीसी चेक दिए जो बाउंस हो गए। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीताकुंड चौकी प्रभारी शरदेंदु द्विवेदी को दी है।
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