सुलतानपुर गौशाला मामले में पी.डी./बीडीओ ने प्रधान सचिव व केयर टेकर पर पशु क्रूरता का कराया मुकदमा दर्ज तो डीपीआरओ ने सफाईकर्मी को किया निलंबित।
सुल्तानपुर -धनपतगंज ब्लाक के केवटली गांव के बृहद गोशाला के जांच मामले में ग्राम प्रधान राजेश यादव, ग्राम सचिव शिव प्रसाद वर्मा और गौशाला के केयर टेकर पर केस दर्ज। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज। सीडीओ के निर्देश पर एडीओ पंचायत धनपतगंज ने करवाया केस। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान गौशाला में मिली थी भारी अनियमितता। गौशाला में कई जानवर मरणासन्न तो कई मिले थे घायल। गंदगी का गौशाला में था अंबार। लगातार निर्देशों के बाद भी उदासीन बने रहे प्रधान, सेक्रेटरी और केयर टेकर। धनपतगंज ब्लाक के केवटली स्थित गौ संरक्षण केंद्र का मामला।
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*सुलतानपुर-गौशाला में गौवंशो के मरणासन्न मामले में सीडीओ अंकुर कौशिक का सख्त एक्शन। केयर टेकर,ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के ऊपर थाने पर FIR के लिए पड़ी तहरीर। मचा हड़कंप।*
किन किन बिन्दुओ का जांच में किया गया उल्लेख।
इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं बीडीओ/ पी.डी कृष्ण करुणाकर पाण्डेय
धनपतगंज ब्लाक के केवटली गांव के बृहद गोशाला में जांच के बाद वहां का अभी जल्द ही चार्ज लिए बीडीओ/ पी.डी कृष्ण करुणाकर पाण्डेय ने बताया कि एडीओ पंचायत की तहरीर पर ग्राम प्रधान राजेश यादव,सेक्रेटरी शिव प्रसाद वर्मा गौशाला के केयर टेकर के खिलाफ बल्दीराय पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी हैं। साथ ही गांव के सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है।
डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने दी जानकारी।
वही जांच में धनपतगंज ब्लाक के केवटली गांव के बृहद गोशाला में पहुंचे डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने इस पूरे मामले पर बताया कि वहां पर तैनात सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया है।उन्होंने कहा कि जनपद के किसी भी गौशाला की साफसफाई में कही भी लापरवाही दिखी तो वहाँ तैनात सफाईकर्मी पर कठोर कार्यवाही की जायेगीं।