सुलतानपुर/अमेठी। सगे भाई की हत्या के केस में दोषी बहन एवं उसके बेटे को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने सुनाई उम्र-कैद की सजा
*सुलतानपुर/अमेठी। सगे भाई की हत्या के केस में दोषी बहन एवं उसके बेटे को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने सुनाई उम्र-कैद की सजा,कोर्ट ने ठोंका 20 हजार रुपये का अर्थदंड*
*गौरीगंज थाना क्षेत्र स्थित महिमापुर सराय भागमानी गांव में करीब ढाई साल पहले बहन के घर आए कृष्णा श्रीवास्तव की धारदार हथियार से काटकर की गई थी हत्या,मुंशीगंज थाना क्षेत्र स्थित धमसिंह का पुरवा मजरे किटियाँवा के रहने वाले थे कृष्णा*
*मृतक कृष्णा श्रीवास्तव की बहन साधना ने मृतक के भाई हरि से सम्पत्ति विवाद बताते हुए भतीजे रामजी व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा*
*पुलिस की तफ्तीश में उल्टा पड़ गया मामला,सम्पत्ति के लालच में खुद वादिनी साधना व उसके बेटे गुंजन उर्फ पीरेश श्रीवास्तव के जरिये हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात आई सामने,आरोपी बने माँ-बेटे के खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल,चला ट्रायल,एडीजीसी दान बहादुर वर्मा ने अभियोजन पक्ष से की पैरवी*
*मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णा श्रीवास्तव पर उसकी बहन साधना और भांजा गुंजन उर्फ पीरेश सम्पत्ति ट्रांसफर करने के लिए बना रहे दबाव,लेकिन कृष्णा अन्य किसी को देना चाहता था अपनी संपत्ति,इसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम देने की सामने आई वजह*
*मिली जानकारी के मुताबिक घटना के गवाहों ने कोर्ट में अभियोजन कथन का नहीं किया था समर्थन,गवाहों के जरिये मैनेजमेंट वाला बयान देने की बात आई थी सामने,फिलहाल रिश्तों को तार-तार करने वाले माँ-बेटे को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए एफटीसी द्वितीय जलाल मोहम्मद अकबर ने दो दिन पहले ठहराया था दोषी,सोमवार को सजा पर आया कोर्ट का फैसला*
*भारतीय मीडिया परिषद सुल्तानपुर की जनपद इकाई के जिला अध्यक्ष के अगुवाई में जिलाउपाध्यक्ष के.डी शुक्ल व पदाधिकारियों ने डीएम से की मुलाकात, हुई चर्चा।*