सुल्तानपुर-जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन पर पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज
फारूक कसाई पुत्र सजीर व अरमान पुत्र फारूक निवासी रमदनवा मजरे नन्दौली के खिलाफ गोकशी के कई मुकदमे दर्ज है।जिस पर गैंग चार्ट बनाकर जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था।वहां से अनुमोदन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
सुल्तानपुर-जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन पर पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज।समाज में भय व आतंक का माहौल पैदा करने व समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने पर हलियापुर व बल्दीराय थानाध्यक्ष द्वारा पांच लोगों के खिलाफ गैंग चार्ट बनाकर भेजने पर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया मुकदमा दर्ज।बल्दीराय थानाध्यक्ष अमरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि फारूक कसाई पुत्र सजीर व अरमान पुत्र फारूक निवासी रमदनवा मजरे नन्दौली के खिलाफ गोकशी के कई मुकदमे दर्ज है।जिस पर गैंग चार्ट बनाकर जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था।वहां से अनुमोदन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इसी प्रकार थानाध्यक्ष हलियापुर राम विशाल सुमन द्वारा राजा सिंह उर्फ लखन सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी पेंडरिया थाना शिवरतन गंज अमेठी,दीपक गुप्ता पुत्र सुम्मन गुप्ता निवासी जोदिलमऊ थाना बाज़ार शुक्ल अमेठी व नीरज गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता निवासी राजीव नगर कालोनी,गोविंदपुर हरिद्वार उत्तराखंड के विरुद्ध गैंग चार्ट भेजा गया थाजिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।