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विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने के नामजद आरोपियों को जिला जज की कोर्ट से मिली जमानत

बीते 16 अक्टूबर को पंचमुखी मंदिर पर आरती के लिए खड़े होने के दौरान विहिप जिलाध्यक्ष एवं उनके समर्थको पर तलवार व अन्य हथियारों से जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा

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अभियोजन पक्ष की सटीक नहीं पड़ी थ्योरी,नतीजतन आरोपियों को मिल गया जमानत का लाभ

रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुलतानपुर। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष व उनके समर्थको पर हुए जानलेवा हमले के आरोप से जुड़े मामले में दो आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई चली। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात जिला जज संतोष राय ने आरोपियों की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उनकी अर्जी मंजूर कर ली है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित पंचमुखी मंदिर से जुड़ा है। जहां पर बीते 16 अक्टूबर की शाम को हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी राजकुमार सोनी ने अपने साथी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव उर्फ बिल्लू व अमरनाथ के साथ आरती के लिए खड़े होने के दौरान आरोपी निर्भय सिंह व शैलेंद्र सिंह उर्फ अजय के जरिये अपने कई समर्थकों के साथ अचानक आकर गाली-गलौज करने एवं धारदार हथियार व डंडों आदि से जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। हमले में आशीष श्रीवास्तव एवं अमरनाथ को काफी चोटे आने की बात सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी निर्भय सिंह एवं शैलेंद्र सिंह उर्फ अजय को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की। मामले में जेल गये दोनों आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के जरिए गंभीर घटना को अंजाम देने का तर्क रखते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंडित महेंद्र प्रसाद शर्मा एवं अरविंद सिंह राजा ने घटना में किसी भी चोटहिल को धारदार हथियार से शरीर के किसी भी मर्म स्थल पर गम्भीर चोट ना आने समेत अन्य तर्कों को रखते हुए दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने आरोपियों की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उनकी अर्जी मंजूर कर ली है।