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ट्रस्ट को लेकर छिड़ी जंग में अधिवक्ता की अर्जी पर कई आरोपियों के खिलाफ लूट व धमकी समेत अन्य आरोपों में कोर्ट से मुकदमे का आदेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपांकर यादव ने प्रकरण में लिया संज्ञान,एसओ कादीपुर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना का मिला आदेश

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अगले पक्ष के वीरेंद्र भार्गव की तहरीर पर कादीपुर पुलिस ने उसी समय की घटना पर अधिवक्ता सालिग्राम समेत अन्य के खिलाफ भी दर्ज की है एफआईआर

दोनो पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ लगाए है गम्भीर आरोप,ट्रस्ट पर कब्जे को लेकर अपने-अपने वर्चस्व को जाहिर करने का मामला आ रहा सामने

रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुलतानपुर। श्री राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान धमकाने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है। न्यायाधीश दीपांकर यादव ने प्रकरण में अभियोगी अधिवक्ता की अर्जी पर करीब सवा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आदेश दिया है।
मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के राजापुर स्थित श्री राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा है। जहां पर बीते 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान वीरेंद्र भार्गव एवं शालिग्राम उर्फ सालिकराम प्रजापति के बीच कुछ विवाद होने की बात सामने आई थी । इस घटना के संबंध में भाजपा पदाधिकारी वीरेंद्र भार्गव की तहरीर पर पुलिस ने शालिग्राम उर्फ सालिकराम प्रजापति,उनके भाई हरीराम व भतीजे एवं सह आरोपी श्यामलाल प्रजापति एवं तीन- चार अज्ञात के खिलाफ मारपीट व धमकी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था। इसी दिन की घटना बताते हुए शालिग्राम प्रजापति ने भी अदालत में अर्जी प्रस्तुत की थी। जिसमें लगाए गए आरोप के मुताबिक जन्माष्टमी के अवसर पर समारोह में वीरेंद्र भार्गव अपने करीब सवा दर्जन अज्ञात साथियों के साथ आए और जिंदाबाद -मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे और सजावट में लगाए गए लाइट के झालर व तार वगैरा खींचने लगे, अभियोगी शालिग्राम ने आरोपियों के खिलाफ तमंचा लहराकर गोलियों से भून डालने की धमकी देने एवं दानपात्र का ताला तोड़कर नगदी लूट लेने समेत अन्य गम्भीर आरोप लगाए हैं। शालिग्राम ने पुलिस के जरिये सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण लेने की बात कही है। इस मामले में अभियोगी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आदेश पारित करने की मांग की। जिसके पश्चात प्रकरण में संज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपांकर यादव ने थानाध्यक्ष कादीपुर को वीरेंद्र भार्गव एवं उनके करीब सवा दर्जन अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।