सार्वजनिक स्थान पर बैनर व पोस्टर लगाने पर अब खैर नहीं, तीन पर मुकदमा दर्ज।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले S.Pपटेल, रमेश सिंह उर्फ पप्पू, पवन सिंह के विरूद्ध धारा 188, 171 एफ के तहत मुकदमा दर्ज।
सार्वजनिक स्थानों पर अगर चुनाव के दौरान अगर बैनर, पोस्टर लगया गया तो खैर नही ।
यह हम नही कह रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में चुनाव आयोग से मिले निदेर्शों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जहां तीन लोगो के खिलाफ कार्यवाही हुई है
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पंचायत चुनाव को सकुशल से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग हुआ है सख्त।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पंचायत चुनाव को सकुशल से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग सख्त हुआ है इसी क्रम में मिले निदेर्शों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस दौरान सूचना पर पहुंची टीम ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 3 व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू की गई।
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पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर किया मुकदमा दर्ज
मंगलवार को पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के हरैर्या थाने की पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले S.Pपटेल निवासी ग्राम अमारी बाजार, रमेश सिंह उर्फ पप्पू, पवन सिंह निवासी ग्राम पेंदा के विरूद्ध धारा 188, 171 एफ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि इनके द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बैनर व पोस्टर लगाया जा रहा था। जो नियम विरूद्ध है और उसी पर कार्यवाही की गई । इस कार्यवाही से उम्मीदवारों मे जनपद में ही नही इसका असर अन्य जनपदों में भी देखा जा रहा है।
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