यूपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नो ड्यूज प्रमाणपत्र के बारे जारी में दी गई जानकारी।

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यूपी पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को प्रशासन ने दी है बड़ी राहत।देखिये पूरी खबर

नो-डयूज की अनिवार्यता को किया समाप्त

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यूपी पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। सहारनपुर के जिलाधिकारी ने पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के नो-डयूज की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब प्रत्याशियों को नो ड्यूज का प्रमाणपत्र नामांकन के साथ दाखिल नहीं करना होगा। यह झंझट खत्म कर दी गई है।


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डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को निर्धारित प्रपत्र लगाया जाना जरूरी है।यदि निर्धारित प्रपत्र न लगाये जाने की दशा में नामांकन पत्र निरस्त हो सकता है या किया जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी स्वंय की होगी।

पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी को अब सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के अदेयता प्रमाण पत्र की आवयकता नहीं होगी

अब प्रत्याशियों को नो ड्यूज का प्रमाणपत्र नामांकन के साथ दाखिल नहीं करना होगा।

डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखा एवं संबंधित जिला सहकारी बैंक की शाखाओं से सहकारी समितियों के अदेय प्रमाण पत्र को अनिवार्यता के पूर्व आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी को अब सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के अदेयता प्रमाण पत्र की आवयकता नहीं होगी। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अदेयता प्रमाण पत्र की पूर्व की भांति अनिवार्यता बनी रहेगी।


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