कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें-जिला मजिस्ट्रेट।

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कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें-जिला मजिस्ट्रेट।

     सुलतानपुर 17 अप्रैल/ जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने बताया कि शासन के पत्र संख्या 698/2021/सीएक्स-3 दिनांक 13 अप्रैल, 2021 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-195/एक-11-2000-रा0-11 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।
     उन्होंने यह भी बताया कि शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी संक्रमण से लगातार फैल रही है कोविड-19 (नोबेल कोरोना वायरस) से वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद की ओर आने वाली ट्रेनों/बसों से यात्रा करने वाले कामगार /श्रमिक/प्रवासियों की जांच तथा आवश्यकतानुसार क्वारन्टाइन किये जाने की आवश्यकता है। बस/ट्रेन से यात्रा कर रहे व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए जनपद स्तर पर क्वारन्टाइन सेन्टर स्थापित किया जाना है। 
     उन्होंने बताया कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-65 तथा उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर-12(7) में प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तरदाायित्वों के निर्वहन में जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर निर्देशित करता हँू कि विद्यालय, समस्त मानव संसाधन, प्रबन्धन, व्यवस्थापन तथा फर्नीचर, शौंचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों (जेनरेटर सहित) व सामग्रियों सहित उक्त संक्रमण  से बचाव एवं इसके प्रसार को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत शासकीय कार्य हेतु उपयोग की तिथि से गोपाल पब्लिक स्कूल ओमनगर सुलतानपुर को अधिग्रहित करता हँू। उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर सुलतानपुर/मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर को निर्देशित किया है कि इस अधिग्रहीत परिसर के कमरों को  भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के  क्रम में पूर्णतः सेनिटाइज करायेंगे तथा समस्त कमरों में चादर, गद्दे, पर्दे आदि की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त चिकित्सा मानको के तहत अन्य व्यवस्थाएं यथा-स्वच्छता, धुलाई, भोजन इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था करायेंगे। पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर अधिग्रहीत परिसर की सुरक्षा एवं अध्यासियों के कर्तव्य हेतु आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट श्री गुप्ता ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों के पालन हेतु सभी बैठकों/संपर्कों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा हैण्ड सेनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाय/कराया जाय। आदेश का उल्लंघन व कोई अवरोध करने पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-40-3-2020-DM-1(A) दिनांक 24.03.2021 एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 584/पांच-5-2020 दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45) सन् 1860 की धारा-188 तथाा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा उत्तरदायित्व नियत करते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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