होली त्यौहार पर जनपद की समस्त मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकान रहेंगी बन्द-डीएम।

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29 मार्च को होली त्यौहार पर जनपद की समस्त मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकान रहेंगी बन्द-डीएम।

सुलतानपुर 26 मार्च/ जनपद में होली के पर्व पर लोकशान्ति बनाये रखने के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने 29 मार्च, 2021 (होली के दिन) जनपद की समस्त दे मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर अनुज्ञापन माडलशाप, सी0एल0-2, एफ0एल0-2/2बी एफ0एल0-16/17 तथा भांग की फुटकर अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रखे जायेंगे। इस बन्दी के दिन सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।


[ जिलाधिकारी ने जन सामान्य से की है अपील कि अवैध अड्डों से बिकले वाली अवैध मदिरा का सेवन कदापि न करें।

   सुलतानपुर 26 मार्च/ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि होली एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य से अपील की है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन कदापि न करें, क्योंकि अडडों से मिलने वाली मदिरा जहरीली तथा मिथाईल एल्कोहल भी हो सकता है, जो एक विष है इसके अल्प मात्रा के सेवन से आंखो की रोशनी जाने के साथ. व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी को अवैध मदिरा के निर्माण/तस्करी/बिक्री/भण्डारण करने वालों की सूचना प्राप्त होती है, तो जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र शेखर के मो0नं0-9454465639, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1, सुलतानपुर मो0नं0-9454466236, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2, कादीपुर के मो0नं0-9454466237, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 जयसिंहपुर, के मो0 नं0-9454466704 आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-4, लम्भुआ के मो० 9454466705 तथा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5, बल्दीराय के मो0नं0-9450339798 पर तत्काल सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वालों के नाम एवं पहचान गुप्त रखे जायेंगे

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।


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