#सुल्तानपुर-स्टाम्प शुल्क की मूल्य से अधिक वसूल करने पर होगा लाइसेन्स निरस्त।

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जनपद में यदि कोई स्टाम्प वेण्डर फिजकली या ई-स्टाम्प में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की धनराशि(FACE VALUE)/प्रदर्शित मूल्य से अधिक वसूल करेगा, तो उसका लाइसेन्स निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन।

नई व्यवस्था से ई-स्टाम्प वेण्डरों को भी मिलेगा लाभ-पंकज कुमार सिंह।

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जनपद की सभी तहसीलों के अधिकृत संग्रह केन्द्रों पर 100 रूपये या 100 रूपये से नीचे के ई-स्टाम्प सरलता से हैं उपलब्ध।

    सुलतानपुर 03 मार्च/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन सुलतानपुर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की ओर से आमजन की सुविधा के लिये अब 10 रू0 से लेकर करोड़ों रूपये की  धनराशि का स्टाम्प शुल्क मात्र एक पेपर पर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों को अपने अभिलेखों की सुरक्षा में अधिक आसानी होगी। नई व्यवस्था से ई- स्टाम्प वेण्डरों केा भी लाभ मिलेगा, वेण्डरों को ढेरों स्टाम्प पेपर संभालने से छुटकारा मिलेगा। जनपद में कार्यरत समस्त स्टाम्प विक्रेताओं में से इच्छुक स्टाम्प विक्रेताओं को ए0सी0सी0(प्राधिकृत संग्रह केन्द्र) बनाया गया है और आगे भी बनाया जा रहा है। 
     उन्होंने बताया कि जनसामान्य द्वारा  बैंकों, एन0बी0एफ0सी0 संस्थाओं द्वारा 100 रूपये और 100 रूपये से कम धनराशि के स्टाम्प पेपरों का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में बैंक ऋण, समान्य अनुबन्ध एवं शपथ पत्र हेतु किया जाता है। जिसके सम्बन्ध में जन-सामान्य को सरलता पूर्वक 100 रूपये एवं 100 रूपये से कम धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की धनराशि (FACE VALUE)/प्रदर्शित मूल्य पर उपलब्ध है। जनपद में यदि कोई भी स्टाम्प वेण्डर फिजकली या ई-स्टाम्प में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की धनराशि (FACE VALUE)/प्रदर्शित मूल्य से अधिक वसूल करेगा तो दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित स्टाम्प वेण्डर का लाइसेन्स निरस्त करते हुये उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों के अधिकृत संग्रह केन्द्रो पर 100 रूपये या 100 रूपये से नीचे के ई-स्टाम्प सरलता से उपलब्ध है। 500 रूपये तक ई- स्टाम्प कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोड कर प्रिन्ट निकाल सकता है। इस सम्बन्ध में आदेश महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा जारी किये जा चुके है। नोटरी के लिये स्टाम्प, स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची एक-खा- 42 के अन्तर्गत ए0सी0सी0 द्वारा जारी किया जा सकता है। 10 रूपये का स्टाम्प सभी ए0सी0सी0 केन्द्रों पर उपलब्ध है। संग्रहण केन्द्र के लिये इच्छुक लोग स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0, लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर अभिकर्ता बन सकते है। संग्रहण केन्द्र के लिये स्टाम्प वेण्डर का लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।


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