#सुल्तानपुर-आरक्षण आवंटन की आपत्ति कहाँ कराएं दर्ज,देखे पूरी रिपोर्ट।

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त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदों का आरक्षण आवंटन विषयक मार्ग निर्देशिका के अनुरूप आपत्ति दर्ज करायें -डीएम।

     सुलतानपुर 04 मार्च/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-12/2021/324/33-3-2021-62/2020 दिनांक 11.02.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण आवंटन विषयक मार्ग निर्देशिका जारी की गयी है। मार्ग निर्देशिका के बिन्दु-9 पर उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के आरक्षण व आवंटन करते हुए जनसाधारण की सूचना हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर प्रदर्शित कर दिनांक 08.03.2021 तक उक्त प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। अतएव शासनादेश दिनांक 11.02.2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का प्रस्तावित आरक्षण जनसाधारण के सूचनार्थ एवं समयान्तर्गत आपत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु प्रकाशित किया जाता है।
     जिलाधिकारी ने बताया कि आपत्ति दर्ज कराते समय निम्नलिखित बाते ध्यान योग्य होंगी- आपत्ति आवेदन लिखित रूप में विकास खण्ड कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य के घंटों में सीधे प्राप्त करवाये जा सकते है। इसके अलावा ये इन कार्यालयों में पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जा सकते है। साथ ही ई-मेल आई0डी0 [email protected] पर ई-मेल किया जा सकता है। इनके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवदेन का संज्ञान नही लिया जायेगा। उपरोक्त किसी भी माध्यम से आवेदन दिनांक 08-03-2021 के सांय 5 बजे तक प्राप्त हो जाये। उक्त समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा। चूँकि आवेदन के कई विकल्प दिये गये है। अतः पत्र प्राप्त से संबंधित शिकायतों पर विचार नही किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया शासनादेश में निर्धारित कलन विधि (algorithm) के माध्यम से की गयी है। उक्त कलन विधि के संचालन हेतु प्रयुक्त आकडें एवं कलन के विभिन्न क्रमवार चरणों को आरक्षण के साथ ही उपलब्ध कराये गये (एवं कार्य समय में जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय एवं जनपद के सभी विकास खण्डों के मुख्यालय में भी अध्यन हेतु भौतिक रूप से उपलब्ध) विस्तृत नोट एवं संलग्न तालिकाओं में स्पष्ट किये गये है। उनका अध्यन करके कोई भी सामान्य विवेक का व्यक्ति यह समझ सकता है कि आरक्षण किस प्रकार निर्धारित किया गया है। अतः अपेक्षा की जाती है कि जो भी आपत्ति दर्ज की जाये, वह स्पष्ट रूप से उपरोक्त विहित प्रक्रिया के अनुपालन में हुई त्रुटि-आकड़ा, प्रक्रियात्मक लिपिकीय, अथवा अन्य कोई त्रुटि को इंगित करे, जिससे आपत्ति का परीक्षण किया जा सके। यदि कोई आपत्ति बिना प्रक्रिया का अध्यन करके उसमें त्रुटि स्पष्ट किये डाली जाती है तो वह प्राथमिक स्तर पर ही संक्षेप में (summarily) निरस्त कर दी जायेगी।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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