#सुल्तानपुर-जनपद के कोल्ड स्टोरेज स्वामी समस्त प्रपत्र/अभिलेख उपलब्ध कराएं अबिलम्ब – जिला उद्यान अधिकारी।
जनपद के कोल्ड स्टोरेज स्वामी समस्त प्रपत्र/अभिलेख उपलब्ध कराएं अबिलम्ब – जिला उद्यान अधिकारी।
सुलतानपुर 11 जनवरी/जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि जनपद में संचालित समस्त कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शीतगृह भवन, मशीनरी, रेफ़िरिजरेशन फिटनेस, पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी मानक के अनुसार अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र, विद्युत बिल की जमा रसीद, आलू निकासी निस्तारण से सम्बन्धित विवाद न होने का प्रमाण-पत्र, पूर्व में जमा की गयी नवीनीकरण शुल्क चालान की फोटो प्रति, शीतगृह में कार्यरत समस्त कार्मिकों का बीमा अभिलेख, भण्डारित स्कन्द स्टाक, भवन, मशीनरी, आग का बीमा वास्तविक मूल्य के अनुसार कराया जाय तथा शीतगृह में सायरन अनिवार्य रूप से लगवाया जाय, जिससे दुर्घटना की स्थिति में आस-पास के लोग सायरन से सजग हो जाय तथा क्षति होने से बचा जा सके।
जिला उद्यान अधिकारी ने जनपद के समस्त कोल्ड स्टोरेज स्वामी को निर्देशित किया है कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र/ अभिलेख जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में अबिलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी कोल्ड स्टोरेज स्वामी द्वारा अनाधिकृत रूप व मनमाने ढंग से शीतगृह का संचालन किया जाता है, तो उसे उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा-37 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उल्लंघन की स्थिति में दोष सिद्ध होने पर कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो रू0 10000/- (दस हजार रूपये) तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जायेगा, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज स्वामी स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।