#Sultanpur-नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं-अपर जिलाधिकारी
प्रेस विज्ञप्ति
सुलतानपुर 29 जनवरी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पं०)हर्षदेव पाण्डेय ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0-2021300429 रा0नि0आ0-3/2021 दिनांक 28.01.2021 के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रकिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाये, कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली-1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति संवीक्षा कराई जाये, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से न छूटे जाये।
यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है, तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-9 की उपधारा (10) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई, 2005 के प्रस्तर-2 (छ) के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्ररूप (प्रपत्र-2 नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा/आवेदन पत्र, प्रपत्र-3 किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन हेतु आवेदन, प्रपत्र-4 सम्मिलित नाम पर आपत्ति) में आवेदन किया जा सकता है।
अतः व्यापक रूप से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामाकंन के लिये नियत अन्तिम दिनांक तक की जायेगी।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।