#सुलतानपुर-होटल, रेस्टोरेन्ट समेत कई स्थानों पर आयोजित होने वाले समारोहों में आयोजनकर्ता द्वारा अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही मदिरापान की अनुमति करे प्रदान-DM

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प्रेस विज्ञप्ति

       सुलतानपुर 22 दिसम्बर/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने समस्त स्वामी/प्रबन्धक रेस्टोरेन्ट, होटल, मैरिज हाॅल एवं बैंकेट हाॅल जनपद सुलतानपुर को अवगत कराया है कि नववर्ष के आगमन में कुछ ही दिन शेष रह गये हैं नववर्ष की पूर्व संध्या पर तथा विभिन्न वैवाहिक कार्यक्रमों, जन्मदिन पार्टी, सेमिनारों एवं नववर्ष के अवसर पर मदिरापान भी जाता है, किन्तु नियमों की जानकारी के अभाव में अथवा उपेक्षावश नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस नहीं प्राप्त किया जाता है जो कि नियम विरूद्ध है तथा इससे सरकारी राजस्व की क्षति होती है।
       अतः आपको निर्देशित किया है कि आपके होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरिज हाॅल एवं बैंकेट हाॅल में आयोजित होने वाले समारोहों में आयोजनकर्ता द्वारा अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही मदिरापान की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया है कि अकेजनल बार अनुज्ञापन प्राप्ति हेतु upexciseonline.in पर आवेदन कर अकेजनल बार लाइसेंस की फीस आनलाइन जमा करते हुए आवेदन पत्र प्रिन्ट करके मूल रूप में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र शेखर के कार्यालय के कक्ष संख्या-24 कलेक्ट्रेट, सुलतानपुर में प्रस्तुत करें, जिससे समयान्तर्गत अॅकेजनल बार लाइसेंस जारी किया जा सके।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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