KDNEWS/सुलतानपुर- जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद के कोचिंग संस्थान अपना/रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण अवश्य करा लें-जिला विद्यालय निरीक्षक।

0 153

- Advertisement -

कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद के कोचिंग संस्थान अपना/रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण अवश्य करा लें-जिला विद्यालय निरीक्षक।

           सुलतानपुर 05 अक्टूबर/जिला विद्यालय निरीक्षक जय प्रकाश यादव ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन के निर्देश पर जनपद के सभी विद्यालय व कोचिंग संस्थान बन्द हैं, किन्तु उनके संज्ञान में आया है कुछ कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कोचिंग/कम्प्यूटर इन्सीटीट्यूट कक्षाओं का संचालन अवैध रूप से कर रहे है, जिससे कोविड-19 महामारी के प्रसार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनपद के सभी कोचिंग/कम्प्यूटर संस्थान के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने कोचिंग/कम्प्यूटर संस्थाओं में किसी भी स्तर की कक्षाएं संचालित न करें तथा शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करें, जिन कोचिंग संस्थाओं द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन करायें कोचिंग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, वे तत्काल अपनी कोचिंग कक्षाओं का संचालन बन्द करते हुए कार्यालय से सम्पर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 

उन्होंने बताया कि प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ कोचिंग/कम्प्यूटर संस्थान द्वारा आगामी 15 अक्टूबर, 2020 से कोचिंग कक्षाएं संचालित किये जाने हेतु कार्यालय पर अनुमति प्रदान किये जाने के लिये दबाव बनाया जा रहा है, यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। कोचिंग इन्सीटीट्यूट संचालित किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा गाइड लाइन जारी करने के पश्चात कार्यालय द्वारा कोचिंग कक्षाओं के संचालन हेतु अबिलम्ब अनुमति प्रदान कर दी जायेगी। इस अवधि में वह कोचिंग संस्थान, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है अथवा समय-सीमा समाप्त हो गयी है, वह कार्यालय से सम्पर्क कर अपना रजिस्ट्रेन/नवीनीकरण अवश्य करा लें। बिना रजिस्ट्रेशन के तथा शासन द्वारा जारी गाइड लाइन की अवहेलना करते हुए जो कोचिंग संस्थान कक्षाओं का संचालन करते पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

- Advertisement -