KDNEWS/सुल्तानपुर-पुराने वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य,नही तो होगी कार्यवाही।

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ANCHOR- शासन के निर्देश पर अब सुल्तानपुर में भी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हलांकि नये वाहनों में ये नम्बर प्लेट लग कर आ रही है लेकिन पुराने वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में भी अब उन्ही वाहन स्वामियों के कार्य होंगे जिनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगी होगी।

V/O – जिले में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों पर सभी कार्य पर रोक लगा दी गई हैं। यह संबंधित एजेंसी से लिखाकर देने पर वाहन संबंधी कार्य परिवहन विभाग से कार्य किया जाएगा। शासन ने रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की आड़ में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वर्ष 2019 से पूर्व के व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे वाहन स्वामियों को प्लेट लगवाने के लिए अगस्त माह से तीन माह का समय दिया गया था। इसके साथ ही वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गई थी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने बाद में व्यावसायिक वाहनों के साथ ही सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा करने के पीछे शासन की मंशा थी कि वाहन पर नंबर प्लेट के फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। शासन ने ऐसे वाहन स्वामियों को संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के डीलर के माध्यम से तीन माह तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया था।
परिवहन विभाग ने पिछले 15 अक्तूबर के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी पाई जाने पर वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही वाहन के पुन: पंजीयन समेत अन्य कार्य भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने की स्थिति में नहीं किए जा रहे हैं। अब संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के अधिकृत एजेंसी के डीलर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ले लेने की बात लिखा कर देने पर कार्य किए जा सकेंगे। परिवहन विभाग के इस आदेश पर जिले में अमल होना शुरू हो गया है। एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेयी ने बताया कि पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर फिटनेस समेत अन्य कार्य नहीं हो सकेंगे।

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बाइट – ARTO प्रशासन माला बाजपेई