KD NEWS-सुलतानपुर-बेसहारा गोवंश के खान-पान एवं देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वालन्टीयर को नामित करने की की गई कार्यवाही,दिशा की बैठक में कई विन्दुओ पर जिलाधिकारी ली जानकारी

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डीएम की अध्यक्षता में सोसायटी फार प्रीवेन्शन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल (एस0पी0सी0ए0) की बैठक हुई आयोजित

  सुल्तानपुर 27 अगस्त/जिलाधिकारी सी० इंदुमती की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सोसायटी फार प्रीवेन्शन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल (एस0पी0सी0ए0) बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया।      
    बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ० रमाशंकर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद सुल्तानपुर द्वारा सोसायटी फार प्रीवेन्शन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल (एस0पी0सी0ए0) हेतु

10 गैर सरकारी सदस्यों को अवैतनिक नामित करने का सुझाव दिया गया था, जिनको नामित किया जाना है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कोरोना महामारी (कोविड-19) में कुछ पशु प्रेमियों/ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर निराश्रित/बेसहारा गोवंश के खान-पान एवं देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है उन्हें चिन्हित करते हुए उक्त समिति में वालन्टीयर के रूप में नामित कराने की कार्यवाही करायी जाये।
अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत दो मामलो में 15 अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हुयी तथा गोवध निवारण अधिनियम के 32 मामलो में 123 अभियुक्त को जेल भेजा गया, 57 के विरूद्ध गुण्डा एक्ट अधिनियम, 27 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। पशु क्रूरता के विरूद्व इस कार्यवाही पर प्रशंसा की गयी।
पशुओं के अवैध परिवहन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि राजमार्ग (सुलतानपुर – वाराणसी) पर विशेष टीम का गठन कर चेकिंग अभियान चलाकर विशेष निगरानी की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बिना सक्षम अधिकारी के परिवहन पास के पशुओं के यातायात पर रोक लगायी जाए। ऑक्सीटोशिन इंजेक्शन के अवैध बिक्री एवं पशुओं पर अनुचित प्रयोग के रोकथाम हेतु समय-समय पर छापा मारते हुए दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को दिया।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में निर्देश दिया गया कि जनपद में कुछ मांस विक्रेता है जो अन्य जनपदों से मांस लाकर बेचना चाहते है, उनका निरीक्षण के बाद लाइसेंस जारी करते हुए शासनादेश के गाइड लाइन के अनुसार बिक्री करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों को शासनादेशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स,अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)हर्ष देव पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उदय शंकर सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी अतुलकान्त शुक्ला, प्रभारी अधिशाषी अधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर रामजी लाल, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शिव शंकर यादव, पशुधन विकास विकास अधिकारी सहित पशु चिकित्साधिकारीगण उपस्थित रहें।

जिला सूचना कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा जनहित प्रसारित।