KD NEWS-जनपद के सभी मेडिकल स्टोर/प्राइवेट अस्पताल के संचालकों को मिला निर्देश,कोविड-19 के लक्षण पाए जाने वाले पेशेंट का लिख कर भेजे पूरा विवरण

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@सुलतानपुर-जिलाधिकारी सी इंदुमती ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

    सुल्तानपुर 04 जुलाई/जिलाधिकारी सी० इन्दुमती ने अवगत कराया है कि वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु जनपद सुलतानपुर में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है। सम्पूर्ण शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जन सामान्य के जीवन रक्षा के लिये कोविड-19 का संक्रमण संकुचित किया जाना/रोका जाना आवश्यक हो गया है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 906/पाँच-5/2020 दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के क्रम मे जनपद के समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मेडिकल स्टोर/प्राइवेट अस्पताल के संचालकों को निर्देश दिये जाते है कि उनके पास आने वाले किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे- सर्दी, जुखाम, बुखार, खाँसी, सास फूलना, बदन दर्द आदि लक्षण पाये जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियो का सम्पूर्ण विवरण जिसमें उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, मोबाइल नम्बर आदि एक रजिस्टर में अंकित करेगें तथा उपरोक्त विवरण सबंधी सूचना प्रतिदिन सांयकाल 05 बजे तक एकीकृत आपदा नियन्त्रण कक्ष (इन्ट्रीगेटेड कोविड-19 कन्ट्रोल रूम) दूरभाष संख्या-     *05362-240203/05362-220189/05362-220654* अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर के द्वारा स्थापित कोविड-19 कन्ट्रोल रूम नम्बर- *05362-231211* पर सूचना उपलब्ध करायेगें। मेडिकल स्टोर/ प्राइवेट अस्पतालो के संचालको से यह भी अपेक्षा की जाती है कि ऐसे व्यक्ति जिनमे कोविड-19 के लक्षण पाये जाते है, तो उन्हे सी०एच०सी०/जिला चिकित्सालय में रैपिड एन्टीजेन टेस्ट बूथ पर कोविड-19 टेस्ट कराने हेतु प्रेरित करे।

पुनः समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो मे संचालित मेडिकल स्टोर/प्राइवेट अस्पताल संचालको को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सूचना शासनादेश मे विहित निर्देश के क्रम में प्रतिदिन सांय 5 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराये, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को अग्रेतर बढ़ने से रोका जा सके ।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित प्रसारित।

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