KDNEWS, क्या है अनलाक-2,जिलाधिकारी ने दी पूर्ण रूप से जानकारी, देखे रिपोर्ट
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@सुलतानपुर
सुलतानपुर 02 जुलाई/ मुख्य सचिव गृह (गोपन) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 1686/2020/सी0एक्स-3 दिनांक 30 जून, 2020 के क्रम में जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अनलाक-2 के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि अनलाक-02 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेगा तथा लाकडाउन केवल कन्टेनमेण्ट जोन तक सीमित रहेगा, किन्तु कन्टेनमेण्ट जोन के बाहर समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक, प्रिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा पूर्व की भॉति जारी रहेगी। गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं नहीं की जा सकेगी। मेट्रों एवं रेल सेवाएं भी बाधित रहेंगी। समस्त सिनेमा हाल, जिम, तरण-ताल, पार्क, थियटेर, बार, सभागार, ऐसम्बली हाल और इसी प्रकार के अन्य स्थान नहीं खोले जायेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम/ गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। इस सम्बन्ध में जनपद सुलतानपुर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है, जिसका अनुपालन सुलतानपुर वासियों को करना होगा। केवल चिकित्सीय, आपातकालीन स्थिति, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर कन्टेनमेण्ट जोन की परिधीय सीमा में किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित है।
उन्होंने अवगत कराया कि कन्टेनमेण्ट जोन में कान्टैक्ट ट्रैसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और आवश्यक चिकित्सीय गतिविधियाँ होंगी। कन्टेनमेण्ट जोन से सम्बन्धित मापदण्डों का कड़ाई से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बफर जोन के अन्दर यथा आवश्यक प्रतिबन्ध लागू होंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त घरों के अन्दर ही रहेंगे। संक्रमण के खतरों को पहचानने एवं सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर कार्यरत कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और विभागीय अधिकारी निरन्तर प्रेरित करेंगे। जनपद सुलतानपुर में कन्टेनमेण्ट जोन छोड़कर समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के रोस्टर से खुलने सम्बन्धी आदेश को वापस कर लिया गया है और सभी दुकानें/व्यापारिक प्रतिष्ठान साप्ताहिक बन्दी के दिन को छोड़कर लगातार खुलेंगे, किन्तु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना विषयक जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। समस्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
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