KD NEWS-बिना अनुमति के न्यायालय के परिसर में प्रवेश पर लगी रोक,क्या है मामला, देखे रिपोर्ट

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सुलतानपुर 25 जुलाई/  जनपद न्यायाधीश ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के पत्रांक-189/जे0ए0  दिनांकित-24.07.2020 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद सुलतानपुर आरेंज जोन (status of zone) में है तथा Level Of Threat संवेदनशील श्रेणी का है। जिला एवं सत्र न्यायालय सुलतानपुर कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही दिन में कोरोना पाजिटिव के 30 व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाने के कारण जिलाधिकारी, सुलतानपुर के आदेश-24.07.2020 के क्रम में नगर पालिका परिषद, सुलतानपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक-25.07.2020 से 31.07.2020 तक पूर्ण लाकडाउन (हॉट स्पॉट) घोषित किया गया है।

अतः जनपद उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक-1117/LXXXVII, CPC/e-Courts/Allahabad Dated: June 03, 2020 सपठित पत्रांक पी0एस0 (आर0जी0)/52/2020 दिनांकित-02.05.2020 तथा दिनांकित-25.03 .2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय, सुलतानपुर परिसर में स्थित समस्त न्यायालयों को दिनांक 25.07.2020 से 31.07.2020 तक बन्द किया जाना जिलाधिकारी महोदया की ओर से प्रेषित पत्र के क्रम में आवश्यक हो गया है।
न्यायालय का न्यायिक कार्य बन्द रहने के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के रिमाण्ड तथा जमानत की कार्यवाही अवकाश के दिनों की प्रक्रिया के अनुसार संचालित रहेगी।
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण अपना ऑनलाइन प्रशिक्षण अपने निवास स्थान पर नियमित रूप से प्राप्त करते रहेंगे तथा इस सम्बन्ध में अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण में कोई समस्या अथवा व्यवधान होने पर समाधान हेतु नोडल अधिकारी, ई-ट्रेनिंग से सम्पर्क करेंगे।

अतः जिलाधिकारी के पत्र के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त व्यवस्था के तहत जिला न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालयों का न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य दिनांक 25.07.2020 से 31.07.2020 तब बन्द रहेगा। उक्त आदेश वाह्य न्यायालय कादीपुर तथा मुसाफिरखाना पर लागू नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को पूर्व अनुमति के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश का अधिकार नहीं होगा।

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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।