सुलतानपुर-जिनके पास राशन कार्ड एवं जिनके राशन कार्ड ईपास मशीन में दर्ज हैं उन्हें खाद्यान्न दिया जाएगा-जिला पूर्ति अधिकारी

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जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा है कि माह अप्रैल 2020 में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था हेतु जारी किए गए निर्देश का पालन करते हुए खाद्यान्न व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिनके पास राशन कार्ड एवं जिनके राशन कार्ड ईपास मशीन में दर्ज हैं उन्हें खाद्यान्न दिया जाएगा वही जनपद में प्रचलित राशन कार्ड धारकों में से निम्नलिखित को निशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा समस्त अंतोदय कार्ड धारक एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में सम्मिलित मनरेगा जॉब कार्ड धारक जिस की सूची ग्राम विकास विभाग द्वारा कोटेदार को उपलब्ध कराई गई है एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में सम्मिलित श्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण समिति श्रम विभाग द्वारा कोटेदार उपलब्ध कराई गई है एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में सम्मिलित दिहाड़ी मजदूर जो नगर विकास द्वारा में पंजीकृत हैं दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है पात्रता अनुसार उनका राशन कार्ड बनाया जाना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने की स्थिति में नए राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है अंतोदय कार्ड पर 35 किलो खाद्यान्न 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं 2किलो चावल उपरोक्त श्रेणी के सभी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा एवं मूलय पर ही खाद्यान दे होगा निशुल्क प्राप्त करने हेतु कार्ड धारक को अपने राशन कार्ड पर्ची के साथ मनरेगा जॉब कार्ड की किताब श्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र का का पंजीकरण के साथ लेकर जाना होगा जिस प्रकार निर्धारित किया जा सके।

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